Tax News: नया साल आने में बस कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है. ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने सारे काम निपटा ले वरना नए साल में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं. हम यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं. अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित रिटर्न फाइल किया जा सकता है,

लेकिन अगर आपने इसके बाद किया तो आपको लेट फीस भी देनी पड़ सकती है. यह उन लोगों के लिए खास मौका है जो लोग 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स (Tax News) रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर की डेड लाइन भी पार कर दी तो फिर आपको भारी भरकम जुर्माना इसके लिए चुकाना पड़ सकता है.

Tax News: चुकाना पड़ेगा इतना जुर्माना

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21 दिसंबर 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर 10000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से कम है तो आपको 1000 की लेट फीस देनी होगी, लेकिन जिन लोगों की इनकम 5 लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 की लेट फीस देनी होगी.

आपको बता दे कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Tax News) नहीं किया है तो आपको 10000 तक का जुर्माना तो देना पड़ेगा ही साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग भी आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिस कारण आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान होगा और यह आपके करियर के साथ-साथ वित्तीय योजनाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं.

हो सकता है यह नुकसान

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फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसंबर 2024 आखिरी तारीख है. इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. जो लोग समय पर इनकम टैक्स (Tax News) रिटर्न फाइल करते हैं, उनकी वित्तीय योजना में पारदर्शी रहती है और आपको भविष्य में क्रेडिट या लोन लेने में आसानी होती हैं. इसलिए हमेशा आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए इनकम टैक्स सही समय पर फाइल करने की सलाह दी जाती है.

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