55वीं GST परिषद की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया, जिसमें पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर GST दर को बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यह नई दर उन सभी वाहनों पर लागू होगी, जिन्हें पंजीकृत व्यवसायों द्वारा बेचा जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) भी शामिल हैं। हालांकि, व्यक्तिगत रूप से वाहन बेचने वालों पर इसका कोई असर नहीं होगा।

पुरानी कार बाजार पर सरकार की नजर

भारत में पुरानी कारों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। "दास वेल्ट ऑटो" और "कार एंड बाइक की इंडियन ब्लू बुक 2023" के अनुसार, यह बाजार वित्त वर्ष 2022-23 में 31.33 अरब डॉलर का था और 2027-28 तक इसके 70.48 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। नई कार बाजार की अपेक्षा यह क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है, जिसकी औसत वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-28 के बीच 16% रहने की उम्मीद है।

बढ़ते मध्यम वर्ग, उच्च आय स्तर और व्यक्तिगत वाहन उपयोग की बढ़ती मांग ने इस बाजार को नया आयाम दिया है। ऐसे में सरकार का यह कदम इस क्षेत्र के तेजी से विस्तार का लाभ उठाकर राजस्व बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है।

कैसे लागू होगा नया GST?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि यह टैक्स केवल मार्जिन पर लागू होगा। मार्जिन, वाहन की खरीद और पुनर्विक्रय कीमत के अंतर को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी वाहन को 12 लाख रुपये में खरीदा गया और 9 लाख रुपये में बेचा गया, तो 3 लाख रुपये के मार्जिन पर ही 18% GST लगेगा।

भाजपा के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने भी बताया कि डीलरों के मुनाफे पर GST लगाया जाएगा, न कि वाहन के कुल मूल्य पर। यदि मार्जिन नकारात्मक है, तो कोई कर देय नहीं होगा। यह प्रक्रिया यूपीए सरकार के दौरान सर्विस टैक्स के रूप में पहले से लागू थी।

डीलर्स और खरीदारों पर संभावित प्रभाव

इस बढ़ोतरी से उन व्यवसायों पर असर पड़ेगा, जो पुरानी गाड़ियों के व्यापार में शामिल हैं। खासकर उन डीलर्स पर, जो वाहन खरीद पर मूल्यह्रास का दावा करते हैं। हालांकि, GST के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं पर यह दर लागू नहीं होगी।

डीलरों को अब अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों में बदलाव करना होगा, ताकि वे इस नई दर को वहन कर सकें। वहीं, व्यक्तिगत खरीदार और विक्रेता पहले की तरह ही अपने वाहनों की बिक्री-खरीद बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के कर सकते हैं।

Also Read : Tax News: नया साल आने से पहले निपटा ले ये जरूरी काम, वरना देना पड़ जाएगा 10000 का जुर्माना