New Tax Rules: अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो यह खबर पूरी तरह से आपके लिए है, जिसे पढ़ने के बाद आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज द्वारा हाल ही में ये फैसला लिया गया है जिसके तहत अब कुछ खास परिस्थितियों में टैक्सपेयर पर लगने वाले ब्याज को कम या माफ किया जा सकता है.
इस फैसले से खास तौर पर वैसे लोग राहत की सांस लेंगे जो टैक्स डिमांड नोटिस के बावजूद भी अपनी देनदारी पूरी नहीं कर पाए थे और ब्याज (New Tax Rules) की भारी भरकम रकम चुकाने में परेशानी महसूस कर रहे थे.
New Tax Rules: आया यह आदेश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स अथॉरिटी को कुछ शर्तों के अधीन टैक्स पेयर के ब्याज को माफ करने या काम करने की मंजूरी दी है. इसके अनुसार पीआरसीआईटी रैंक के अधिकारी 1.5 करोड रुपए से अधिक के बकाया ब्याज को कम करने या माफ करने का फैसला कर सकते हैं.
आपको बता दे कि 50 लाख रुपए से 1.5 करोड रुपए तक के बकाया ब्याज के लिए सीसीआईटी रैंक के अधिकारी छूट कटौती का फैसला करेंगे. वही 50 लाख रुपए तक के बकाया ब्याज (New Tax Rules) पर फैसला लेने का अधिकार प्रिंसिपल कमिश्नर का इनकम टैक्स या इनकम टैक्स ऑफिसर का होगा.
इन शर्तों का रखना होगा ध्यान
यह भी बताया गया है कि किन स्थितियों में सेक्शन 220 2a के तहत अधिकारी (New Tax Rules) यह फैसला ले सकते हैं. पहली स्थिति यह होनी चाहिए की ब्याज की रकम ऐसी है जिसे चुकाने में बहुत मुश्किल हुई हो या होने वाली हो. दूसरी स्थिति यह होगी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी वजह के चलते ब्याज नहीं चुका सका है जो उसकी कंट्रोल में नहीं थी.
तीसरी स्थिति यह है कि टैक्स पेयर में किसी भी बकाया रकम की रिकवरी या असेसमेंट से जुड़ी जांच में अधिकारियों से सहयोग किया है. इन शर्तों का ध्यान रखकर ही अधिकारी फैसला ले सकते हैं कि उनकी रकम को माफ करना है या नहीं.
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