INCOME TAX: केंद्र सरकार की ओर से मध्यमवर्गीय परिवार को बड़ा तोहफा देते हुए साल में 12 लाख रूपये की आमदनी को टैक्स फ्री (INCOME TAX) करने का निर्णय लिया गया था. नए नियमों के अनुसार अगर 1 अप्रैल 2025 से आपकी आमदनी 12 लाख रूपये है. तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स (INCOME TAX) सरकार को नहीं देना होगा.

INCOME TAX को लेकर सरकार का ये कदमः

इस कदम को सरकार की ओर से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है. हालांकि कुछ मामलों में छूट नहीं दी गई है, कुछ लोग अगर 12 लाख से कम भी कमाते हैं तो सरकार को उन्हें टैक्स (INCOME TAX) देना होगा. इन मामलों में सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट से टैक्स की देनदारी जीरो नहीं होगा. हाल ही में आए बजट में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कुछ मामलों से होने वाली आमदनी को सेक्शन 87A के तहत इनकम टैक्स छूट (INCOME TAX) का फायदा नहीं मिलेगा.

इन मामलों में नहीं मिलेगी INCOME TAX पर छूटः

सरकार ने सेक्शन 111A और सेक्शन 112 से मिलने वाली आमदनी को सेक्शन 87A के तहत दी जाने वाली छूट से अलग कर दिया है. इसका मतलब ये है कि यदि आपकी सालाना आमदनी 12 लाख रूपये है, जिसमें आपको 8 लाख रूपये की सैलरी मिलती है और 4 लाख रूपये कै कैपिटल गेन्स शामिल हैं तो आपको 87A के तहत केवल 8 लाख रूपये टैक्स (INCOME TAX) पर ही छूट मिलेगी.

ऐसे में आपको चार लाख रूपये के कैपिटल गेन्स पर अलग से इनकम टैक्स देना होगा. ऐसे में इस बात को आपके लिए जानना आवश्यक है कि आपको चार लाख रूपये कैपिटल गेन्स पर सरकार को टैक्स देना होगा. ऐसे में छूट आपकी सैलरी पर मिलेगी.

8 से 12 लाख पर होगा इतना टैक्स(INCOME TAX):

नई टैक्स स्लैब नीति के अनुसार, अगर आपकी आमदनी 8 लाख से 12 लाख रूपये के बीच है, तो इस पर आपको 10 प्रतिशत टैक्स (INCOME TAX) देना होगा. वित्तीय वर्ष 2026 में 8 लाख रूपये तक की आय पर सेक्शन 87A के तहत आपको टैक्स नहीं देना होगा. यदि आपकी आय 8 लाख रूपये से अधिक है तो अगले 4 लाख रूपये पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 10 टैक्स लागू होगा, जो 40 हजार रूपये होगा.

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