Income Tax Return Filing का काम काफी तेजी से शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई थी लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। अब लोग 15 सितंबर 2025 तक ITR File कर सकते हैं। अगर आप 15 सितंबर की तारीख को भी मिस कर देते हैं तो आपको पेनाल्टी के साथ इंटरेस्ट भी भरना होगा। इस तरह अब 31 दिसंबर 2025 तक भी Income Tax Return Filing कर सकते हैं।

इतने लाख दाखिल हुए Income Tax Return Filing

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मानें तो देश भर के टैक्सपेयर्स काफी तेजी से Income Tax Return Filing कर रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 01 जुलाई 2025 तक 75,18,150 से ज्यादा आईटीआर फाइल हो चुके हैं और अभी तक 71,11,836 रिटर्न को वेरीफाई भी कर लिया गया है। इसे फाइल करने के बाद लोगों को रिफंड का इंतजार रहता है।

जानिए कितने दिनों में आता है Refund

अगर आपने Income Tax Return Filing कर दिया है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि रिफंड कितने दिनों में आता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑटोमेशन और प्रॉसेस में काफी सुधार किया गया है। अब 10 दिनों के भीतर ही टैक्सपेयर्स को Refund जारी कर दिया जा रहा है। हालांकि, यह सभी मामलों में निश्चित नहीं है, क्योंकि हर केस की रिफंड मिलने की समयसीमा अलग-अलग हो सकती है।

इन वजहों से हो सकती है देरी

Return Filing करने के बाद अगर रिफंड में देरी हो रही है, तो इसके लिए कुछ अहम कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जब आईटीआर का वेरीफिकेशन नहीं होगा, तब तक रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो भी देरी हो सकती है। इसके अलावा अगर टीडीएस डिटेल फॉर्म 26एएस से मेल नहीं खाता है तो भी आपका रिफंड अटक सकता है।

अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत हुआ तो भी रिटर्न को Hold किया जा सकता है। अगर आपने विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस या ईमेल का जवाब नहीं दिया है तो भी इस प्रोसेस में समय ज्यादा लग सकता है। ऐसे में सभी करदाताओं को इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए।

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