केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। ये योजनाएं विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। यहां हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है।

माझी लाडकी बहीन योजना

महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2024 में महिलाओं के लिए माझी लाडकी बहीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर नवंबर 2024 कर दिया गया है।

योजना के नियम और पात्रता

- आवेदक महिला महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

- आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

- विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।

- महिला के पास किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है।

- पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकती हैं, वे निम्नलिखित अधिकारियों से सहायता प्राप्त कर सकती हैं:

- आंगनवाड़ी सेवक, सुपरवाइजर, सेतु सुविधा केंद्र, ग्राम सेवक, ग्रुप रिसोर्स पर्सन (सीआरपी), आशा सेवक, वार्ड ऑफिसर, सिटी मिशन मैनेजर (सीएमएम), एमएनपीए बालवाड़ी सेवक या हेल्प रूम प्रमुख।

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के लिए सरकारी सेवा केंद्रों पर सुविधा उपलब्ध है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए नारी शक्ति दूत ऐप (Nari Shakti Doot App)लॉन्च किया है, जिससे महिलाएं आसानी से योजना में अपना पंजीकरण करा सकती हैं।

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