नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने E-commerce Platform पर वॉकी-टॉकी (Walkie-Talkie) समेत Radio उपकरणों की अवैध लिस्टिंग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने E-commerce साइटों पर Radio उपकरणों की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए मानदंड जारी किए हैं। CCPA ने ऐसे उपकरणों की 16,970 लिस्टिंग की जांच के बाद E-commerce Platform को नोटिस जारी किया है।
सुरक्षा के लिए जोखिण
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। E-commerce Platform पर वॉकी-टॉकी समेत Radio उपकरणों की अवैध लिस्टिंग और बिक्री की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2025 का उद्देश्य वायरलेस उपकरणों की अनधिकृत बिक्री पर अंकुश लगाना है जो उपभोक्ता सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
E-commerce Platform के लिए नई गाइडलाइन
विभाग ने आगे कहा, Walkie-Talkie के लिए उत्पाद लिस्टिंग में वर्तमान में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि डिवाइस को संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं। आवृत्ति रेंज, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और कम शक्ति, बहुत कम शक्ति वाली छोटी दूरी की Radio आवृत्ति डिवाइस (लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट) नियम, 2018 के तहत लाइसेंसिंग दायित्व जैसे महत्वपूर्ण विवरण अक्सर छोड़ दिए जाते हैं।
क्या बदलाव किए गए?
नए दिशा-निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केवल अधिकृत और अनुपालन करने वाले Walkie-Talkie डिवाइस ही बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएं। E-commerce संस्थाओं के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है। CCPA ने पहले प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस को उनके प्लेटफॉर्म पर उचित आवृत्ति प्रकटीकरण, लाइसेंसिंग जानकारी या ETA के बिना वॉकी-टॉकी बेचने के लिए 16,970 उत्पादों के खिलाफ 13 नोटिस जारी किए थे। बयान में कहा गया है कि नए दिशा-निर्देशों की अधिसूचना के साथ ही ये प्लेटफॉर्म निरंतर निगरानी और जांच के अधीन रहेंगे।
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