UP Transport Department: वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है. इस योजना का फायदा उठाने के लिए वाहन मालिकों को 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा जिससे करीब 4100 डिफाल्टर वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी जाएगी.
आंकड़ों के मुताबिक यह बताया गया है कि 4100 व्यावसायिक वाहनों के मालिक पर करीब 18 करोड रुपए का टैक्स बाकी है. अगर इस योजना (UP Transport Department) का लाभ उठाना है तो वाहन मालिकों को बकाया टैक्स एक साथ जमा करना होगा. ऐसा करने के बाद ही जुर्माने में छूट मिलेगी.
UP Transport Department: परिवहन विभाग ने दी राहत
आपको बता दे कि यूपी परिवहन विभाग की ओर से वाहनों का बकाया टैक्स जमा करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत हो रही है जो अगले 3 महीने तक चलेगी. आवेदन करने वालों को बकाया टैक्स की पेनल्टी पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी, जिसके तहत अब वाहन मालिकों (UP Transport Department) को अपना टैक्स जमा करने में आसानी होगी.
इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है. हालांकि इस बार इसकी फीस भी काफी कम है. पहले जो फीस ₹1000 थी. इस बार 200 और 500 रखी गई है. तीन पहिया एवं हल्के वाहनों के लिए फीस ₹200 और अन्य के लिए ₹500 का शुल्क है.
ये होगी नियम और शर्तें
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 नवंबर 2024 से अगले 3 महीने की अवधि के लिए परिवहन विभाग (UP Transport Department) ने पंजीकृत समस्त प्रकार के कामर्शियल वाहनों के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाले पेनल्टी में छूट प्रदान की गई है.
इसके लिए कुछ नियम और शर्ते हैं. ऐसे परिवहन, वाहन स्वामी या उनके विधिक वरिष्ठ जिनके कर पेनल्टी के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण मामले उप परिवहन आयुक्त के समक्ष लंबित है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
छूट से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अलग से सूचना नहीं मिलेगी. इसलिए वाहन स्वामी समय पर आवेदन करें ताकि आपको इसका लाभ मिले. आवेदन करने वाले व्यक्ति को संबंधित जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन देना होगा.