TRAI New Rule : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सोमवार को मोबाइल सेवा उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए किया गया है, जो इंटरनेट डाटा का उपयोग नहीं करते और केवल वॉयस कॉल व एसएमएस सेवाओं पर निर्भर हैं।

वॉयस और एसएमएस के लिए अलग रिचार्ज कूपन

TRAI ने अपने नए संशोधन के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए विशेष रिचार्ज वाउचर जारी करने की अनिवार्यता लागू की है। इसके अनुसार, कंपनियों को कम से कम एक ऐसा टैरिफ वाउचर देना होगा, जिसमें केवल वॉयस कॉल और एसएमएस सेवाएं शामिल हों। इन वाउचर्स की अधिकतम वैधता 365 दिनों तक होगी।

इस कदम का उद्देश्य उन ग्राहकों को राहत प्रदान करना है, जो डाटा सेवाओं का उपयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिक और ऐसे परिवार जिनके पास घरों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध है, अब केवल अपनी जरूरत के अनुसार वॉयस और एसएमएस का रिचार्ज कर सकेंगे।

विशेष रिचार्ज की वैधता अवधि में बदलाव

नए नियमों के तहत TRAI ने विशेष टैरिफ वाउचर्स (एसटीवी) की वैधता अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिनों तक कर दिया है। इसके अलावा, दूरसंचार कंपनियों को किसी भी राशि का रिचार्ज वाउचर जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उन्हें कम से कम 10 रुपये के रिचार्ज कूपन की पेशकश भी करनी होगी। पहले के नियमों में 10 रुपये और उसके गुणकों में ही टॉप-अप वाउचर जारी करने की अनुमति थी।

ग्राहकों के हित में TRAI का निर्णय

परामर्श प्रक्रिया के दौरान TRAI को विभिन्न विचार प्राप्त हुए, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि कई उपभोक्ताओं को डाटा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ग्राहकों के लिए अलग वॉयस और एसएमएस एसटीवी लाने का सुझाव दिया गया।

TRAI का मानना है कि यह कदम ग्राहकों को बेहतर विकल्प प्रदान करेगा और डाटा समावेशन की सरकारी पहल को प्रभावित नहीं करेगा। सेवा प्रदाताओं को अब बंडल ऑफर्स और केवल डाटा वाउचर्स जारी करने की स्वतंत्रता भी दी गई है।

इस नए निर्णय से विशेष रूप से गैर-डाटा उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा और वे अपने जरूरतों के अनुसार सेवाएं चुन सकेंगे। यह फैसला न केवल ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाएगा बल्कि दूरसंचार क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

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