Traffick Rules: जब हम सड़क पर कार या बाइक ड्राइव करने के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी (Traffick Rules) नियमों का पालन करते हैं. इस दौरान आप ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, प्रदूषण, बीमा के पेपर लेकर चलते हैं. अब इन चीजों के साथ ही आपको गाड़ी में एक और चीज को रखना होगा.

दिल्ली सरकार की ओर से सभी गाड़ियों के लिए एक नियम लागू किया है जिसको सभी को मानना है. अगर इसका पालन ना किया तो इसके लिए भारी-भरकम जुर्माने का शिकार हो सकते हैं.

कलर-कोटेड फ्यूल स्टिकर लगाना जरूरीः

अब प्रत्येक गाड़ी के विंडशील्ड पर कलर-कोटेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है. ये Traffick Rules HSRP नीति के तहत लागू किया गया है. ये पॉलिसी 2012-13 में शुरू की गई थी. ये होलोग्राम आधारित टैम्पर प्रूफ स्टीकर होते हैं, जिन्हें अगर एक बार चिपका दिया तो हटाना मुश्किल हो जाता है.

Traffick Rules क्या कहता हैः

इन स्टिकरों से इसको पहचानना आसान हो जाएगा कि गाड़ी किस फ्यूल के इस्तेमाल से चलती है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से पर्यावरणीय निगरानी व्यवस्था भी बनेगी. इन स्टिकरों की मदद से ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां गाड़ी के ईंधन के प्रकार को तुरंत पहचान सकती हैं.

3 तरह के होते हैं फ्यूल स्टिकरः

फ्यूल स्टिकर 3 कलर में आते हैं, लाइट ब्लू, ऑरेंज और ग्रे. लाइट ब्लू स्टिकर पेट्रोल और CNG ब्हीकल के लिए है. औरेंज स्टीकर डीजल वाहनों के लिए हैं. ग्रे स्टिकर इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और अन्य फ्यूल वाली गाड़ियों की पहचान हो सकेगी. अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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