Traffic Challan: देश में नए Traffic Rules के लागू होने और जगह-जगह कैमरों के लगने के बाद से काफी तेजी से Traffic Challan की संख्या बढ़ी है। अब ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को जगह-जगह रोकती नहीं है, बल्कि मोबाइल के जरिए उनका ई-चालान काट दिया जाता है। अगर आपके वाहन पर चालान हो गया है और आपने उसे 60 दिनों के भीतर नहीं भरा तो मामला वर्चुअल कोर्ट तक पहुंच जाता है।
इसके बाद अगर आपने 90 दिनों तक जुर्माने की रकम नहीं भरी तो यह जिला न्यायालय तक पहुंच सकता है। अगर आपने भी चालान भरने में देरी कर दी है और मामला न्यायालय तक पहुंच गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नही हैं। आप घर बैठे ही अपने वाहन पर हुए Traffic Challan को छुड़वा सकते हैं।
Traffic Challan: जानिए क्या है वर्चुअल कोर्ट
न्याय व्यवस्था को Digital बनाने के लिए भारत सरकार ने ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना शुरू की है। वर्चुअल कोर्ट एक तरह से ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपने ट्रैफिक चालान की स्थिति को देख सकते हैं, फाइन चुका सकते हैं और अगर आपको लगता है कि Traffic Challan गलत तरीके से किया गया है तो इसे चुनौती भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको न्यायालय में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है।
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ऐसे करें पेमेंट
अगर आपने अपने वाहन पर हुए Traffic Challan को 60 दिनों तक नहीं भरा है और यह मामला वर्चुअल कोर्ट में पहुंच गया है तो आप कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करके काफी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी फिजिकल रूप में जाने की जरूरत नही हैं।
ये स्टेप करें फॉलो
- वर्चुअल कोर्ट में Traffic Challan को भरने के लिए आपको वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर जाएं और उस राज्य का नाम चुनें, जहां पर आपका वाहन पंजीकृत है।
- इसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, चालान नंबर या फिर सीएनआर नंबर के जरिए चालान को सर्च कर सकते हैं।
- इसके बाद कैप्चा कोड भरकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को फिल करके लॉगिन करें।
- इसके बाद यहां View Button पर क्लिक करके चालान की राशि को देख लें और फिर चालान को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- इसके बाद नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दें। इसके बाद आपको यहीं से डिजिटल रसीद भी प्राप्त हो जाएगी।
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