केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकार की फिलहाल ऐसा कोई कदम उठाने की योजना नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि न तो जल्दी रिटायरमेंट का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और न ही रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का।

जल्दी और देर से रिटायरमेंट पर सरकार का रुख

राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार जल्दी रिटायरमेंट की कोई योजना बना रही है? इस पर मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं, कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर भी सरकार का यही जवाब रहा। मंत्री ने बताया कि रिटायरमेंट की उम्र में लचीलापन लाने की कोई व्यापक नीति नहीं है।

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा नियमों के तहत योग्य कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं। यह विकल्प सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 और ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1958 के तहत दिया गया है।

जल्दी रिटायरमेंट के मौजूदा प्रावधान

सरकार ने साफ किया है कि जो कर्मचारी कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे जल्दी रिटायरमेंट का विकल्प चुन सकते हैं। इन नियमों के तहत स्वास्थ्य, पारिवारिक कारणों या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण से रिटायरमेंट लेना संभव है।

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, जल्दी रिटायरमेंट के फायदे भी हैं। इससे कर्मचारी अपने परिवार को अधिक समय दे सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, या नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें तय नियमों का पालन करना होगा।

सरकार का एजेंडा और कर्मचारी विकल्प

केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र में कोई बदलाव सरकार के एजेंडे में नहीं है। मौजूदा नियम कर्मचारियों को समय से पहले रिटायरमेंट का विकल्प तो देते हैं, लेकिन उम्र में बदलाव की किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा।

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