TCS Tax Rules : आम आदमी के लिए एक महंगी और लग्जरी चीजों को खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल होता हैं. लेकिन अब सरकार ने लोगों के लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं. दरअसल अब से अगर आप 10 लाख रुपये ज्यादा का कोई भी समान लेते है तो आपको अब से उस पर 1 प्रतिशत TCS Tax देना है.

यह नियम आयकर विभाग ने लागू किया है जो कि 22 अप्रैल 2025 से लागू हो गया हैं. इस हिसाब अब अगर एक लग्जरी बैग, वाच, जूते या फिर कपड़े लेते है जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा हो तो उस पर आपको 1 प्रतिशक का TCS Tax देना होगा.

क्या होता है TCS Tax :

हम आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले ये बता देते है कि आखिर TCS Tax होता क्या हैं. तो बता दें कि TCS Tax वह होता हैं. जो आपसे एक विक्रेता वासूलता हैं. एक उदाहरण से समझिए जब आप किसी दुकान या मॉल से कोई समान खरीदते हैं. तो आप उस पर अपना ITR भरते है जिसका मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न जो की आपके देनदारी टैक्स में जुड़ जाता हैं. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता हैं.

जब भी सरकार आप पर किसी बड़े सामान को खीदने पर टैक्स लगती है तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाती हैं. क्योंकि जब भी आप किसी महंगी चीज को खरीदते है तो उस पर आपको अपने पैन कार्ड की जानकारी देनी पड़ती हैं. बता दें कि इस टैक्स में सरकार की कुछ खास कमाई नहीं होती हैं.

TCS Tax 10 लाख से ज्यादा के वाहनों को लेने पर होता लागू :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह TCS Tax पहले केवल तब लागू किया जाता है जब आप किसी 10 लाख रुपये से ज्यादा की कार या फिर कोई और वाहन लेते थे. लेकिन अब इसके नियमों को बदल दिया गया है. जिसमें अब आप किसी भी सामान को लेते है जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा हो तो उस पर आपको TCS देना होगा.

इन चीजों पर देना होगा TCS Tax :

TCS Tax के नए नियम के अनुसार अब से आपको घड़ी, हैंडबैंग, जूते, कपड़े, पेंटिंग,चश्में, पुराने सिक्के, होम थिएटर सिस्टम, स्पोर्ट्सवियर, हेलीकॉटर,नाव टिकट, मूर्ति जैसी चीजों को लेने पर आपको अब 1 प्रतिशत का tcs देना होगा.

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