Tax Saving: कई ऐसे लोग हैं जो आज ना चाहते हुए भी टैक्स के दायरे में आ जाते हैं और उन्हें भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है. यही वजह है कि लोग कई तरह से टैक्स को बचाने के उपाय ढूंढते हैं लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें टैक्स की मोटी रकम देनी पड़ती है. आज हम पांच ऐसे धांसू उपाय (Tax Saving) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपके अकाउंट में पैसा दिखेगा जरूर लेकिन सरकार आपसे टैक्स नहीं ले पाएगी.

Tax Saving: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक ऐसी योजना है जिसके तहत कमाई करने वाले व्यक्ति को धारा 80 सीसीडी 1b के तहत 50000 अतिरिक्त रुपए की टैक्स कटौती दी जाती है जिसमें आपको एक वित्तीय वर्ष में ₹50000 तक के निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है.

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम

अगर कोई टैक्स पेयर हेल्थ इंश्योरेंस पर भुगतान करता है तो वह आयकर अधिनियम की धारा 80d के तहत ट्रैक छूट का दावा कर सकता है. एक टैक्स पेयर को 60 साल से कम आयु का होने पर 25000 तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट (Tax Saving) दी जाती है और. माता-पिता के वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में यह राशि बढ़कर ₹50000 की हो जाती है.

होम लोन पर मिलेगी छूट

टैक्स देने वाले वैसे लोग जो होम लोन ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं वह भुगतान किए गए होम लोन ब्याज पर ₹200000 तक का टैक्स छूट पा सकते हैं लेकिन होम लोन लेने वाले व्यक्ति को यूनिट में रहना चाहिए.

सेविंग अकाउंट में जमा पर ब्याज

कोई भी सेविंग अकाउंट होल्डर एक वित्तीय वर्ष में ₹10000 तक के ब्याज पर टीडीएस का दावा कर सकता है और धारा 80 tta के तहत यह सभी बैंक सेविंग अकाउंट पर लागू होती है और कोई वरिष्ठ नागरिक है तो यह सीमा ₹50000 की है.

संस्था को दान देने पर

यदि कोई टैक्स पेयर ने किसी भी संस्था के लिए दान किया है तो ऐसी स्थिति में धारा 80 ccc के तहत टैक्स छूट (Tax Saving) मिलती है. नगद में दान देने की सीमा ₹2000 है और इससे ज्यादा के लिए आपको चेक के माध्यम से भुगतान करना होगा. साथ ही साथ टैक्स छूट पाने के लिए आपको ट्रस्ट द्वारा उसके पते के उल्लेख के साथ दान की मोहर लगी रशीद देनी होगी जिस पर ट्रस्ट के नाम के साथ पैन कार्ड होगा.

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