नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने National Pension System (NPS) के तहत सभी कर लाभ नई Integrated Pension Scheme (UPS) पर भी लागू करने का फैसला किया है। NPS के तहत मिलने वाले सभी कर लाभ UPS पर भी लागू होंगे। नई पेंशन योजना को सरल बनाने के लिए पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इस साल 19 मार्च को जरूरी नियम और कानून जारी किए थे।

UPS चुनने वाले कर्मचारियों को राहत

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अब ताजा फैसले से सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि UPS चुनने वाले कर्मचारियों को NPS के तहत मिलने वाली समान कर राहत और प्रोत्साहन मिलेंगे। इसमें अंशदान पर कटौती और अन्य कर-बचत लाभ शामिल हैं, जो इस योजना को वित्तीय रूप से और अधिक आकर्षक बनाएंगे। यह फैसला दोनों योजनाओं के बीच समानता लाएगा और पारंपरिक NPS के बजाय UPS चुनने वाले कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा।

क्या है Integrated Pension Scheme

UPS को कर ढांचे में शामिल करना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने का एक प्रयास है। Integrated Pension Scheme (UPS) भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के साथ एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक पूर्वानुमानित और सुरक्षित उच्च आय प्रदान करना है।

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विकल्प के रूप में चुन सकते हैं कर्मचारी

इस योजना के तहत, सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5 प्रतिशत योगदान देती है और कर्मचारी गारंटीकृत पेंशन के लिए 10 प्रतिशत योगदान देता है। यह योजना नए कर्मचारियों के साथ-साथ NPS लेने वाले पुराने कर्मचारियों को NPS के बजाय UPS चुनने की अनुमति देती है। Integrated Pension Scheme इस साल की शुरुआत में 1 अप्रैल से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए NPS के तहत एक विकल्प के रूप में शुरू की गई थी।

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