मुंबई: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर बाजार में बढ़ रही धोखाधड़ी के बारे में निवेशकों को आगाह किया और कहा कि केवल पंजीकृत संस्थाओं या ऐप के जरिए ही ट्रेडिंग करें।
भोले-भाले लोगों को करते हैं टारगेट
SEBI ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ने से सूचनाओं को साझा करने और जोड़ने का तरीका बदल गया है। कुछ संस्थाएं भोले-भाले निवेशकों को लुभाने और धोखा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। SEBI ने आगे कहा कि यह देखा गया है कि ऐसी संस्थाएं निवेशकों का विश्वास जीतने और उन्हें अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए रणनीति बनाती हैं। यह आमतौर पर संभावित ग्राहकों को व्हाट्सएप ग्रुप (जैसे वीआईपी ग्रुप, मुफ्त ट्रेडिंग कोर्स आदि) में शामिल होने के लिए लिंक के रूप में अनचाहे निमंत्रण भेजती हैं।
बैंक में पैसे ट्रांसफर कर करते हैं ठगी
बाजार नियामक के अनुसार, ये संस्थाएं फर्जी प्रोफाइल बनाती हैं, जो उन्हें प्रतिभूति बाजार के विशेषज्ञ के रूप में पेश करती हैं। कई बार ऐसी संस्थाएं SEBI पंजीकृत बिचौलियों, मशहूर हस्तियों और स्थापित संगठनों के सीईओ/एमडी आदि के नाम का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही, वे निवेशकों से भारी मुनाफे का वादा करके अपने बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करके धोखाधड़ी करती हैं।
SEBI ने लोगों को किया आगाह
SEBI ने आगे कहा कि निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे असत्यापित लोगों से आने वाले ऐसे अनचाहे संदेशों पर भरोसा न करें और ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने से बचें। बाजार नियामक ने आगे कहा कि केवल SEBI पंजीकृत बिचौलियों और प्रामाणिक ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से ही व्यापार करें। साथ ही कहा कि व्यापार करने से पहले SEBI की वेबसाइट पर जाकर इन ऐप की प्रामाणिकता की जांच करें। पिछले महीने के अंत में SEBI ने निवेशकों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की थी।
चेतावनी में कहा गया था कि ये प्लेटफॉर्म SEBI की नियामक निगरानी के तहत काम नहीं करते हैं और प्रतिभूति कानूनों के तहत निवेशकों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। SEBI ने एक एडवाइजरी में कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिन्हें 'ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' कहा जाता है, उपयोगकर्ताओं को 'हां या नहीं' घटनाओं के परिणाम पर व्यापार करने की अनुमति देते हैं।
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