देश के दिग्गज उद्योगपति Anil Ambani की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी को फ्रॉड बताया है। रिपोर्ट्स आई हैं कि इस मामले में वह CBI के यहां शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने वाला है।

Anil Ambani को लेकर संसद में दी गई जानकारी

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर RBI के मास्टर निर्देशों और धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन पर बैंक के बोर्ड के अनुमोदित नीति के अनुसार संस्थाओं को 13 जून को धोखाधड़ी के रूप में डिफाइन किया गया है। बताया कि बैंक ने 24 June को इसकी सूचना दी और वह सीबीआई में इसकी शिकायत भी दर्ज कराने जा रही है। आरकॉम के समाधान पेशेवर ने बैंक के धोखाधड़ी वर्गीकरण के बारे में बीएसई को भी सूचित किया है।

ये गारंटी है शामिल

आरकॉम में भारतीय स्टेट बैंक के Loan Risk में 26 अगस्त 2016 से मिली ब्याज और व्यय के साथ 2,227.64 करोड़ रूपए की निधि आधारित मूल बकाया राशि और 786.52 करोड़ रूपए की गैर निधि आधारित बैंक गारंटी भी शामिल है। बता दें कि अआरकॉम दिवाला और दिलालियापन संहिता 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का सामना कर रही है।

इस योजना को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे 6 March 2020 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या एनसीएलटी, मुंबई के साथ दायर किया गया था। अब इसे एनसीएलटी की मंजूरी का केवल इंतजार है।

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दिवाला समाधान प्रक्रिया है जारी

भारतीय स्टेट बैंक ने Anil Ambani के खिलाफ आईबीसी के तहत व्यक्तिगत दिवाला समाधन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस मामले की सुनवाई एनसीएलटी मुंबई में की जा रही है। इससे पहले बैंक ने 10 नवंबर 2020 को खाते और प्रमोटर Anil Ambani को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था और 05 जनवरी 2021 में सीबीआई में इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।

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