Sarkari Yojana : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, अब तक 23.38 लाख से अधिक किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक संबल मिलेगा।
Sarkari Yojana का उद्देश्य और पात्रता
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि उन्हें बुढ़ापे में वित्तीय चिंताओं का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत वे किसान पात्र हैं जिनके पास दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है और जिनका नाम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है।
पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। पेंशन योजना में शामिल होने के लिए किसानों को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच मासिक अंशदान करना होता है। इस अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये के बीच होती है, जो किसानों की आयु पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार भी किसानों के इस योगदान में अपना अंश देती है, जिससे यह योजना और भी लाभकारी बन जाती है।
राज्यों में योजना का प्रभाव
इस योजना में सबसे अधिक पंजीकरण बिहार में हुआ है, जहां 3.4 लाख से अधिक किसानों ने नामांकन करवाया है। इसके बाद झारखंड 2.5 लाख पंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख, छत्तीसगढ़ में दो लाख और ओडिशा में 1.5 लाख से अधिक किसानों ने इस योजना के तहत पंजीकरण किया है।
पारिवारिक पेंशन का प्रावधान
योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, जो कि सिर्फ पति या पत्नी को मिलती है। यदि किसी पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। यह प्रावधान परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब किसान की अनुपस्थिति में परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर सकता है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए न केवल आर्थिक सुरक्षा का साधन है, बल्कि उनकी वृद्धावस्था को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
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