आज यानी 01 मई से बैंकों के ATM से पैसे की निकासी करना महंगा हो गया है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ऐलान का सीधा असर अब आपकी जेब पर पड़ना शुरू हो जाएगा। अब ATM से पैसे निकालने की हर महीने की लिमिट तय कर दी गई है। अगर आप तय की गई लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालते हैं तो आपको मोटा चार्ज देना पड़ सकता है।

ATM से कितनी बार निकाल सकते हैं पैसे

भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अपने नोटिफिकिशन में कहा है कि ग्राहक हर महीने अपने बैंक ATM से सभी 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि वे दूसरे बैंक के एटीएम से भी फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।

देश के मेट्रो सिटीज के ग्राहकों को एक महीने में तीन बार फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा दी गई है, जबकि नॉन मेट्रो शहरों के लोगों को 5 फ्री ट्रांजैक्शन करने की सुविधा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर ग्राहक तय की गई लिमिट से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक उनसे अधिकतम 23 रूपए तक का चार्ज वसूल सकते हैं।

दोनों तरह के लेनदेन हैं शामिल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एटीएम से पैसे की निकासी को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसको आपको काफी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। दरअसल, ATM से पैसे निकासी की सुविधा शहरों के आधार पर दी गई है। मेट्रो शहरों में रहने वाले ग्राहक दूसरे बैंकों के एटीएम से तीन बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉन मेट्रो शहरों में रहते हैं, वे दूसरे बैंकों के एटीएम से पांच बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।

एक और खास बात है कि आरबीआई की गाइडलाइन में एटीएम निकासी की जो लिमिट तय की गई है, उसमें वित्तीय लेनदेन और गैर-वित्तीय लेनदेन दोनों को शामिल किया गया है। वित्तीय लेनेदन का मतलब है कि जब आप एटीएम से पैसे की निकासी करते हैं, वहीं गैर-वित्तीय लेनदेन में बैंक बैलेंस चेक करना या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालने की सुविधा शामिल है। यानी अगर आप बैंक से पैसे निकालते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो यह भी आपके फ्री ट्रांजैक्शन का ही हिस्सा होगी।

आज से लगना शुरू हो जाएगा Charge

अगर आप RBI द्वारा ATM से निकासी की तय लिमिट से ज्यादा बार इसका प्रयोग करते हैं तो बैंक आपके 23 रूपए काट सकता है। पहले यह चार्ज 21 रूपए ही था लेकिन अब इसमें बढ़ोत्तरी कर दी गई है। हालांकि, यह बात गौर करने की है कि पैसा जमा करने पर यह चार्ज आपको नहीं देना होगा।

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