Railway Pension: रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों के लिए पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा होता है लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंशन आने में दिक्कत हो रही है. किसी कारणवश उनका पेंशन अटक जाता है, जिसके पीछे का कारण उन्हें पता नहीं चल पाता है और उन्हें कई दफा कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं,
लेकिन अब आपको इन परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा क्योंकि रेलवे द्वारा इसके लिए पेंशन (Railway Pension) अदालत लगाने का प्रबंध किया गया है . रिटायरमेंट के बाद अगर आपकी भी पेंशन अटकी हुई है तो आप बहुत आसानी से इसका समाधान पा सकते हैं.
Railway Pension: रेलवे ने लिया ये फैसला
भारतीय रेलवे द्वारा जो पेंशन अदालत लगाने की व्यवस्था की गई है, उसके तहत बुजुर्गों का अटका हुआ पेंशन उन्हें वापस मिल जाएगा. दरअसल पेंशन अदालत डिवीजन में लगाने की व्यवस्था रेलवे ने की है.
उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन इसी तरह की अदालत 16 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक लगाई जा रही है, जिसमें केवल उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय प्रयागराज से सेवानिवृत या फिर मृतक कर्मचारियों के आश्रित को यदि पेंशन आने में कोई दिक्कत हो रही है तो वह यहां आकर शिकायत कर सकते हैं. इसी तरह की व्यवस्था अन्य डिवीजन पर भी होगी.
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
सबसे पहले अपने डिवीजन की पेंशन अदालत (Railway Pension) से संपर्क करें क्योंकि पेंशन अदालत में केवल उस डिवीजन के रिटायर कर्मचारियों के आवेदन की सुनवाई होती है. इसके अलावा आप अपने कार्यालयध्यक्ष, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण या पेंशन संवितरण अधिकारी से संपर्क करें जहां आपको पेंशन फॉर्म 6a भरना होगा. यह फॉर्म भविष्य या ई- एचआरएमएस 2.0 पोर्टल पर ऑनलाइन भी भर सकते हैं.
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