Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana : वंचित और पिछड़े लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है ये योजना

By Komal |

17 Jun 2025, 08:15 PM

लातेहार: देश में 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति में बड़ा सुधार आया है। इन्हीं योजनाओं में से एक है Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)।

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana का उद्देश्य

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को की थी। इस योजना का उद्देश्य कम प्रीमियम पर अधिक बीमा का लाभ प्रदान करना है। महज 436 रुपये के annual premium पर किसी अप्रत्याशित घटना में 2 लाख रुपये का Insurance cover दिया जाता है। इस योजना के जरिए सरकार गरीबों और वंचितों की सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

आदिवासी इलाकों में रह रहे लोगों को राहत

झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में यह योजना लोगों को सुरक्षित भविष्य के साथ ही उज्जवल भविष्य की उम्मीद दे रही है। लातेहार जिले में अब तक हजारों लोग Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana के तहत पंजीकरण करा चुके हैं। बैंक मित्रों और ग्राम स्तरीय समितियों की मदद से यह योजना गांव-गांव तक पहुंच रही है।

लोगों ने खुद दी जानकारी

लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड की प्रमिला देवी ने बताया कि मैंने और मेरे पति ने Jeevan Jyoti Bima Yojana लिया था। इसमें 436 रुपए कटे थे। एक साल बाद मेरे पति का निधन हो गया। मेरे लिए घर चलाना और बच्चों का भरण-पोषण करना काफी मुश्किल हो गया। मुझे योजना के तहत 2 लाख रुपए मिले, जिससे घर चलाना और बच्चों का भरण-पोषण करना थोड़ा आसान हो गया। हम इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं।

बालूमाथ सखी मंडल की सदस्य सोनी देवी ने कहा कि Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana न सिर्फ लातेहार जैसे पिछड़े जिले के आम नागरिकों के जीवन में सुरक्षा का भाव भर रही है, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिला रही है कि सरकार उनके साथ है।

लातेहार के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर राजीव कुमार मंदिलवारा ने बताया कि Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana से 1,19,488 लोग जुड़े हैं। खास बात यह है कि बीमा के दायरे में 18 से 50 साल तक की उम्र के लोग आते हैं। बीमा की वार्षिक अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है। प्रीमियम 436 रुपए है। अगर योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच होती है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है।