PM Awas Yojana: केंद्र सरकार द्वारा कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके तहत लोगों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान की जाती है और उनके बोझ को कम करने की कोशिश हो रही है. इसी में एक प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) है जिसके तहत अभी तक करोड़ों लोगों के घर के सपने को साकार किया जा चुका है.
खास तौर पर जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार घर बनवाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है लेकिन इस सब्सिडी का लाभ लेने से पहले आपको कुछ शर्तों को जरूर जानना होगा वरना आपसे भी सब्सिडी के पैसे वापस लिए जा सकते हैं.
PM Awas Yojana: जानना होगा यह शर्त
सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति को इस योजना (PM Awas Yojana) का लाभ देने के लिए काम कर रही है लेकिन ऐसे कुछ लोग मौजूद है जो जानबूझकर या फिर मजबूरी में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वापस जाने की स्थिति बन जाती है. कर्ज लेने वाला शख्स अगर बैंक को समय पर सारी किस्त नहीं चूकाता है और लोन नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट यानी कि एनपीए बन जाता है, इस स्थिति में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वापस चली जाती है.
इतना ही नहीं अगर किसी लाभार्थी को क्रेडिट सब्सिडी दिया जा चुका है और उसने निर्माण भी शुरू कर दिया लेकिन किसी कारणवश अगर उसने निर्माण बंद कर दिया तो भी सब्सिडी की रकम लौटानी पड़ेगी. लाभार्थी के लिए जरूरी है कि वह मकान के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट जमा करें वरना इस परिस्थिति में भी सब्सिडी की रकम वापस देनी पड़ सकती है.
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत परिवार को एक ही सब्सिडी दी जाती है और एक परिवार में पति-पत्नी के साथ अविवाहित बच्चे होने चाहिए. आवेदन करने वाले व्यक्ति के नाम कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए या फिर उसके किसी अन्य आवास योजना से घर के लिए सहायता नहीं मिली होनी चाहिए, तब जाकर उन्हें सरकार के इस योजना का लाभ मिलता है.
इस योजना के तहत जो ब्याज की सब्सिडी होती है उसे लाभार्थी के लोन अकाउंट में एडवांस में दिया जाता है.
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