अगर आपका भी PF Account है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आप अपनी जरूरत के समय PF Account से 72 घंटों के भीतर 5 लाख रूपए तक की रकम को बिना किसी झंझट के निकाल सकेंगे। इससे देश के करोड़ों पीएफ खाताधारकों को राहत मिली है।
केंद्रीय मंत्री ने किया ऐलान
PF Account से 72 घंटों के भीतर 5 लाख रूपए तक की रकम निकालने का ऐलान खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। मंत्री ने कहा कि पहले यह लिमिट केवल 1 लाख थी लेकिन इसे अब 5 लाख कर दिया गया है। बता दें कि बीते 28 मार्च को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा की अगुवाई में आयोजित हुई ईपीएफओ की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है।
PF Account : Online ही पूरा होगा प्रोसेस
PF Account से ऑटो सेटलमेंट में पीएफ विड्रॉल क्लेम ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा। इसमें अधिकारियों का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा यानी कि उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं होगी।
अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते से लिंक है और केवाईसी भी पूरी तरह अपडेट है तो सिस्टम अपने आप ही क्लेम की जांच करने लगाता है। पूरी तरह से ऑनलाइन और आईटी सिस्टम बेस्ड होने की वजह से यह प्रक्रिया काफी तेज है। इसमें 3 से 4 दिनों के भीतर ही Auto Claim का प्रोसेस पूरा हो जाता है।
इसके लिए शुरू हुई ऑटो सेटलमेंट की सुविधा
EPFO ने पीएफ खाताधारकों के लिए कुछ खास मामलों के लिए Auto Claim की सुविधा शुरू की है। मेडिकल, शिक्षा, शादी या मकान बनाने/खरीदने के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई है। बता दें कि मैनुअल सेटलमेंट में 15 से लेकर 30 दिनों तक का समय लग सकता है। इसमें पीएफ क्लेम को पहले कर्मचारी सेटल करते हैं और यह प्रोसेस काफी दिनों बाद पूरा होता है।
इसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। इसके बाद ईपीएफओ कर्मी आपके दस्तावेज, केवाईसी और पात्रता की जांच करते हैं। इसके बाद एग्जिट अपडेट नहीं है या फिर दस्तावेज कम हैं तो क्लेम में देरी हो सकती है। इसके अलावा बड़े और जटिल क्लेम में अक्सर मैनुअल जांच ही जाती है।
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