PAN Card Rule: आज के समय में हर किसी के पास पैन कार्ड होता है जिसके मदद से बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है. 10 अंकों की संख्या वाला पैन कार्ड (PAN Card Rule) आज एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है, जिसकी लगभग हर जगह पर आवश्यकता होती है.
इसमें आपकी कई निजी जानकारी दी होती है जिसे किसी के साथ शेयर करने से मना किया जाता है. कई बार देखा जाता है कि लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि कानूनी रूप से यह सही है या नहीं. आपके पास इससे जुड़ी सही जानकारी होनी चाहिए वरना आगे आपके लिए यह मुसीबत साबित हो सकती है.
PAN Card Rule: ये इनकम टैक्स का नियम
एक साथ दो पैन कार्ड (PAN Card Rule) को लेकर इनकम टैक्स के भी कुछ नियम है. आयकर अधिनियम की धारा 139a(7) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति नई सीरीज के तहत एक से ज्यादा परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. नाहीं उसे अपने पास रख सकता है. किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं होना चाहिए. यह लीगल नहीं है.
हालांकि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एक ही पैन कार्ड की दो फिजिकल कॉपी रख सकता है. देखा जाए तो जो लोग टैक्स देते हैं और कई तरह के वित्तीय लेनदेन करते हैं उनके लिए पैन कार्ड काफी जरूरी होता है जिससे पैसे के आने- जाने की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है.
लग सकता है जुर्माना
एक से ज्यादा पैन कार्ड (PAN Card Rule) रखने पर जुर्माना भी लग सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वालों पर 10000 का जुर्माना है. आपको बता दे कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पैन कार्ड में अगर किसी तरह का सुधार करना होता है तो वह उसके बजाए नया आवेदन कर देते हैं, जिसके बाद उनके पास दो पैन कार्ड हो जाते हैं.
इसके अलावा अगर किसी महिला की शादी हो जाती है तो वह अपना सरनेम बदल देती है जिस कारण पैन कार्ड में सुधार के बजाय नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देती है और उसके पास दो पैन कार्ड हो जाता है. ऐसी स्थिति में आप पर जुर्माना लग सकता है.