आपको सामान की गुणवत्ता सही न होने या फिर खराब सर्विस मिलने पर दुकानदार या प्रोवाइडर से झगड़ना नही है। अगर वक्त पर किसी सामान की डिलीवरी नहीं हो रही है, वस्तु/सेवा सही नहीं पाई जाती तो ऐसे में आप विवाद में पड़ने के बजाय सीधे एक्शन ले सकते हैं। National Consumer Helpline एक ऐसा माध्यम है, जहां पर आप तुरंत इन चीजों की शिकायत कर सकते हैं और उस पर एक्शन भी होता है। आइए आपको इसके तरीके बारे में बताते हैं।
Consumer Helpline पर शिकायत करना है बेहद आसान
केंद्र सरकार ने Customers की हितों की रक्षा के लिए ही संसद से कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पारित किया है। इसे एक्ट का उपयोग करके ग्राहकों को बिना कोर्ट-कचहरी का चक्कर काटे शिकायत करना काफी आसान हो गया है। इसके अलावा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए लोग Digital भी शिकायत कर सकते हैं। प्लेस्टोर पर यह National Consumer Helpline नाम से मौजूद है, जिसे आप आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं।
ये हैं हेल्पलाइन नंबर्स
National Consumer Helpline एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर ग्राहक उत्पाद और सेवाओं से संबंधित शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 नंबर मिला सकते हैं। इसके अलावा 1915 या 14404 पर डायल कर उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। एनसीएच के व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा Cyber Fraud होने पर 1930 नंबर को डॉयल कर सकते हैं।
ऑनलाइन ऐसे करें शिकायत
National Consumer Helpline पर अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको इसके पोर्टल ..... पर जाना होगा। इसके बाद पंजीकरण या लॉगिन करें। यदि आप नए यूजर हैं तो साइनअप पर क्लिक करके उपभोक्ता पंजीकरण फार्म को फिल कर दें। यदि पहले से खाता है तो क्रेडेंशियल डालकर लॉगिन कर लें।
इसके बाद शिकायत पंजीकरण फार्म चुनकर उपलब्ध विकल्प में से उपभोक्ता शिकायत का चयन कर लें। जरूरी विवरण भर कर आप उसे Submit कर सकते हैं। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो कुछ जरूरी कागजात या फिर अपने समर्थन में बिल, तस्वीर, वारंटी कार्ड या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज को संलग्न कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक डॉकेट नंबर मिल जाएगा, जिससे आप अपनी शिकायत को Track कर सकते हैं।
यह भी पढ़ेंः-Smartphone Insurance : जानिए लेना है जरूरी या फिर इसके बिना भी चल सकता है काम