CNG: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार की ओर से अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद CNG गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए फैसला किया गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार अब जो गाड़ियां फैक्ट्री फिटेड CNG होंगी उन पर लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ये नीति सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के तहत लागू की गई है। ये एक साल तक प्रभावी रहने वाली है। इस अवधि के दौरान अगर आप CNG गाडी लेते हैं तो आपको ये छूट दी जाएगी।
ये छूट CNG वाहनों को मिलेगीः
बता दें कि सरकार की ओर स्पष्ट किया गया है कि ये छूट केवल उन गाड़ियों को दी जाएगी जिनमें फैक्ट्री स्तर पर सीएनजी किट फिट की गई हो। अगर किसी गाड़ी में बाद में किट लगवाई गई है तो उन गाड़ियों पर ये छूट प्रभावी नहीं रहेगी। पंजीकरण भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के दायरे में होना जरूरी है।
हाईब्रिड गाड़ियों में नहीं मिलेगी छूटः
सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि हाईब्रिड वाहनों जिनमें सीएनजी के साथ पेट्रोल या डीजल का विकल्प होता हैं ऐसी गाड़ियों में इस छूट को नहीं दी जाएगी। ये छूट उन गाड़ियों को ही दी जाएगी जो सीएनजी फिटेड वाहन कंपनी की ओर से दिए जाएंगे।
परिवहन विभाग ने जारी किया आदेशः
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी कर बताया गया है कि सीएनजी गाड़ियों को 6 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें दोपहिया वाहन, हल्के कामर्शियल वाहन, कार, मिनी बस और मालवाहक वाहन शामिल हैं। इन सभी पर टैक्स में 4 फीसदी से 13 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
ईको-फ्रेंडली नीति के तहत सरकार ने किया फैसलाः
सरकार की पर्यावरण के प्रति जागरूक नीति का हिस्सा है। जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई थी। वैसे ही अब सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
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