भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) की ओर से देशभर के बैंकों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण के दौरान अगर बैंकिंग से संबंधित कोई खामियां मिलती हैं तो RBI के पास सभी अधिकार सुरक्षित रहते हैं कि बैंक के साथ क्या व्यवहार किया जाए.
RBI का आदेश और बंद हो गई एक और बैंकः
बता दें कि देशभर के सभी बैंकों को लेकर नियम और कानून रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाए जाते हैं. जब भी कोई बैंक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो RBI द्वारा बैंक पर कार्रवाई की जाती है. हाल ही में आरबीआई ने एक और बैंक पर तगड़ा एक्शन लेते हुए बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के साथ ही ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
इतनी राशि रहती है सुरक्षितः
रिजर्व बैंक ने जानकारी देते हुए कहा कि गुजरात सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक बंद करने और बैंक के लिए एक लक्विडेटर तैनात करने के आदेश को जारी करने के लिए कहा है.
DICGC द्वारा ग्राहकों की जमा राशि पर पांच लाख रूपये की सीमा तक अपनी जमा राशि पर इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त करने का हकदार होता है. रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 98.51 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने का हकदार होता है.
बैंकिंग बिजनेस को जारी रखने की उम्मीदः
रिजर्व बैंक ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अगर बैंक को अपना बैंकिंग बिजनेस को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे ग्राहकों पर गलत प्रभाव पड़ेगा. लाइसेंस कैंसिल होने के साथ ही अब बैंक कोई भी काम नहीं कर सकेगी. ऐसे में अगली सुबह बैंक की ओर से कोई काम नहीं किया जा सकेगा.
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