दूरसंचार विभाग (DoT) ने सरकार द्वारा अगस्त में अधिसूचित Sim Card बिक्री से संबंधित नए नियमों को लागू करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है। ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होने थे, लेकिन अब इन्हें 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जाएगा। नए नियमों का उद्देश्य सिम कार्ड विक्रेताओं की उचित पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करना और फर्जी सिम कार्ड की बढ़ती समस्या को रोकना है।
पंजीकरण अनिवार्यता और सख्त दिशानिर्देश
नए नियमों के तहत, सभी सिम कार्ड विक्रेताओं को 30 नवंबर 2023 तक पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया में विक्रेता और टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक लिखित समझौता करना होगा। साथ ही, कंपनियों को विक्रेताओं की उचित KYC (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बल्क सिम कार्ड की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
सरकारी निर्देशों का पालन न करने पर कंपनियों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर 30 नवंबर के बाद बिना पंजीकरण के किसी विक्रेता को सिम कार्ड बेचने की अनुमति देता है, तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
फर्जी Sim Card पर रोकथाम की पहल
सरकार ने इन नियमों को फर्जी Sim Card और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए लागू किया है। कई विक्रेता बिना सत्यापन के सिम कार्ड जारी कर रहे थे, जिससे साइबर अपराधों और धोखाधड़ी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही थी। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ऐसे विक्रेताओं को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया है।
सख्त कदम और नई प्रणाली
देश में वर्तमान में 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं। बल्क Sim Card की बिक्री और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने "बिजनेस कनेक्शंस" नामक एक नई प्रणाली शुरू की है। अब तक फर्जी Sim Card गतिविधियों में शामिल करीब 70,000 विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। साथ ही, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में शामिल अपराधियों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत
टेलीकॉम कंपनियों ने इन नियमों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी क्योंकि उन्हें अपने आईटी सिस्टम में बदलाव करने की आवश्यकता थी। सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।