New Rule From 1 October: जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया तो इसके साथ ही उन्होंने कुछ बदलाव की घोषणा भी की. कुछ नए नियम अभी लागू हो चुके हैं और कुछ वैसे भी नियम है जिसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा. ऐसे में आपके लिए इन नियमों के बारे में जानना काफी जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी जेब पर असर पड़ सकता है और हर आम आदमी को इसके बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसमें आधार कार्ड, टीडीएस रेट, डायरेक्ट टैक्स और एसटीटी से जुड़ी कई बातें शामिल है.
New Rule From 1 October:
STT
इस बार के बजट में सरकार ने वायदा और विकल्प पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.02% और 0.1% तक बढ़ा दिया है. अब शेयर बाय बैक से हुई कमाई पर भी टैक्स लगाया जाएगा और इस नए नियम को 1 अक्टूबर 2024 (New Rule From 1 October) से लागू किया जाएगा.
आधार कार्ड
अब पैन के दुरुपयोग और इसके डुप्लीकेशन की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है(New Rule From 1 October), जिसके तहत पैन आवेदन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार एनरोलमेंट आईडी का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. यानी कि अब केवल अवैध आधार नंबर ही स्वीकार किया जाएगा.
शेयरों का बाय बैक
दरअसल सरकार ने जो यह फैसला लिया है, उससे निवेशको पर टैक्स बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर से शेयरों का बाय बैक शेयर धारक स्तर पर टैक्स के अधीन होगा. किसी भी कैपिटल गेन या लॉस की गणना करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा.
फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस
इस बार के बजट में यह भी घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर 2024 (New Rule From 1 October) से स्पेसिफाइड केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड जिनमे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड शामिल है, उसके स्रोत पर कर कटौती 10% की दर से काटी जाएगी. अगर पूरे साल में अर्जित किया गया राजस्व ₹10000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं है.
टीडीएस दर
बजट में इस साल सरकार ने टीडीएस रेट को लेकर धारा 19DA, 194 H, 194- IB और 194 M के तहत भुगतान के लिए टीडीएस दर 5% से घटा कर दो प्रतिशत करने का काम किया है.