मशहूर यूट्यूबर रणबीर अल्लाहबादिया मामले के बाद New OTT Platforms Guidelines जारी कर दी गई है। एक महीने के भीतर ही दूसरी बार OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को आईटी एक्ट 2021 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स को खुद की रेगुलेटरी बॉडी बनाने के साथ ही बॉडी कोड ऑफ एथिक्स का भी पालन करना होगा।

New OTT Platforms Guidelines : सख्त कार्रवाई की चेतावनी

इंडियाज गॉट लेटेंट शो में रणबीर अल्लाहबादिया द्वारा की गई अश्लील टिप्पणी के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का मुद्दा फिर से देश में छिड़ गया है। इसके बाद से ही लगातार OTT Platforms Guidelines जारी की जा रही है। Central Government इसको लेकर काफी सख्त है और आईटी एक्ट 2021 के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

New OTT Platforms Guidelines : अश्लील कंटेंट पर लगेगी रोक

New OTT Platforms Guidelines के तहत सरकार ने एज-बेस्ड कंटेंट क्लासिफिकेशन और अश्लील कंटेंट पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि OTT Apps को कंटेंट क्लासिफिकेशन करना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कम उम्र के लोगों तक अश्लील कंटेंट किसी भी कीमत पर न पहुंचे। New OTT Platforms Guidelines में कहा गया है कि सभी OTT प्लेटफॉर्म्स खुद की रेगुलेटरी बॉडी बनाएं और बॉडी कोड ऑफ एथिक्स का भी सख्ती से पालन करें।

संसदीय समिति ने कंटेंट पर जताई थी आपत्ति

रणवीर अल्लाहबादिया केस के बाद New OTT Platforms Guidelines काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले दिनों संसदीय समिति ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अश्लील कंटेंट को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। समिति का कहना था कि OTT पर ऐसे कंटेंट मौजूद हैं, जो कि अश्लीलता फैलाते हैं।

Supreme Court ने कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते

रणबीर अल्लबादिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कड़ा रूख अपनाया था। गिरफ्तारी से रणबीर को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच (Freedom of Speech) के अधिकार के नाम पर किसी को सोसाइटी के नियमों के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आईटी एक्ट (IT Act) की धारा 67 के तहत अश्लील कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पब्लिश करने या ट्रांसमिट करने पर कड़ी सजा का प्राविधान भी है।

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