बीते समय दिल्ली परिवहन विभाग ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब से कोई भी वाहन बिना कलर कोड फ्यूल-टाइप स्टीकर और Registration नंबर प्लेट के बिना नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए नोटिस में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहन में फ्यूल-टाइप स्टीकर ना लगने पर जुर्माना लगाया जाएगा इसी के साथ ही अगर आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी Registration नंबर प्लेट नहीं लगी होगी तो उसे पर भी चालान काटा जाएगा।

क्या है विंडशील- कलर कोडिंग स्टीकर :

हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन मालिकों को इस बात की नोटिस दी गई थी कि वह जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी Registration नंबर प्लेट और फ्यूल टाइप स्टीकर को अपने वाहनों में लगवा लें। इसी के साथ ही विंडशील्ड पर कलर कोडेड स्टीकर रजिस्ट्रेशन साइन प्रदर्शित करना अनिवार्य है अगर मोटर वाहन इन नियमों का पालन नहीं करता हैं। तो उन पर परिवाहन अधिनियम 1988 की धारा 192(1) के तहत चालान और जुर्माना लगाया जाएगा।

Registration नंबर प्लेट साल 2019 में कर दिया गया था अनिवार्य :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली परिवहन अधिकारियों ने हाई सिक्योरिटी Registration नंबर प्लेट को नागरिकों के लिए 2012 में पेश कर दिया था इसके बाद साल 2019 के अप्रैल माह में इन प्लेटों को सभी वाहनों में लगाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के साथ वाहन चालकों को यह भी बता दिया गया था कि अगर जिन वाहनों में यह नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उन पर भारी चालान किया जाएगा।

Registration नंबर प्लेट और प्यूल टाइप स्टीकर न होने पर ₹5000 का है जुर्माना :

जानकारी के लिए बता दें कि विंडशील्ड पर कलर कोडिंग स्टीकर का यह काम होता है कि वह इस बात की जानकारी देता है कि वाहन कौन से इंजन पर चल रहा है यानी कि वह पेट्रोल है या डीजल है या फिर सीएनजी इसके लिए परिवहन विभाग ने अलग-अलग रंगों के स्टीकर का प्रावधान किया है।

बता दें कि डीजल के लिए नारंगी पेट्रोल के और सीएनजी के लिए नीला और अन्य प्रकार के ईंधन वाले वाहनों के लिए ग्रे स्टीकर को लगाया जा रहा है अब अगर आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और फ्यूल टाइप स्टीकर को अपने वाहन पर नहीं लगते हैं।

तो इस पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका लगभग 5 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा इसी के साथ ही आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है इसलिए जल्द से जल्द अपने वहां पर फ्यूल टाइप स्टीकर और रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लगवा लें जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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