Lok Adalat 10 मई 2025 को लगने वाली हैं। इस Lok Adalat में आप अपने पहले के चालानों से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में आपको चालान माफी के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। Lok Adalat में तकरीबन सभी ट्रैफिक चालान माफ हो जाते हैं, लेकिन लोक अदालत में कुछ ऐसे भी चालान होते हैं। जिन चालानों पर लोक अदालत में भी किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलती है।
इसमें से एक रेड सिग्नल तोड़ने वाला चालान शामिल हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे क्या रेड लाइट पर कटा ट्रैफिक चालान लोक अदालत में माफ हो सकता है या फिर नहीं? लोक अदालत में चालान माफ कराने जा रहे हैं तो इस समय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है?
Lok Adalat में इन बातों का रखें ध्यानः
लोक अदालत में चालान माफ करवाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जहां पर आपका ट्रैफिक चालान कटा है, वहीं की लोक अदालत में आपको जाना होगा। अन्यथा की स्थिति में आपका चालान माफ नहीं होगा। अगर आप चालान माफ कराने जा रहे हैं तो इस दौरान आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास ये दस्तावेज मौजूद नहीं है तो आपके चालान की सुनवाई नहीं होगी।
लोक अदालत में चालान माफ होगा या नहीं?
लोक अदालत में ट्रैफिक चालान को पूरी तरह से माफ नहीं किया जाता है, हालांकि इस दौरान अगर अधिकारी चाहते हैं तो आपके चालान को रद्द किया जा सकता है या जुर्माने को कम किया जा सकता है।
इस तरह करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनः
इसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट nalsa.gov.in पर जाना होगा।
यहां पर आपको अप्लाई लीगत ऐड ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको रिक्वेस्ट फॉर्म को भरना होगा।
इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स को आपको भरना होगा और इस दौरान जो भी दस्तावेज आपसे मांगे जाएं उनको डाउनलोड करना होगा।
इसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा।
फॉर्म सब्मिट होने के बाद आपके मेल पर टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा।
इस टोकन नंबर के माध्यम से अपाइंटमेंट लेटरऔर जरूरी दस्तावेजों को लेकर आपको लोक अदालत के तय समय पर पहुंचना होगा।
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