सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी, लेकिन अब 31 दिसंबर 2024 तक इसे लिंक करने का मौका दिया गया है। अगर इस नई समय सीमा तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है।

पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की जरूरत क्यों?

1 जुलाई 2023 से आधार कार्ड से लिंक न होने वाले पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर दिया गया था। सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि 30 जून 2023 की समय सीमा के बाद, जिन पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया था, उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हो सके थे।

सरकार ने इस प्रक्रिया से 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच 601.97 करोड़ रुपये की वसूली की। इस नीति का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और व्यक्तिगत पहचान को प्रमाणित करना है।

लिंकिंग की प्रक्रिया और जुर्माना

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जा रहा है। यह प्रक्रिया ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।

1. सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

2. होमपेज पर 'क्विक लिंक' सेक्शन में 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।

3. पैन और आधार नंबर दर्ज करें और 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।

4. स्क्रीन पर पता चलेगा कि पैन और आधार लिंक है या नहीं।

डिएक्टिवेशन से बचने का मौका

सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक पैन और आधार को लिंक करने का मौका दिया है। इस समय सीमा के बाद पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने का खतरा है। डिएक्टिवेट पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेन-देन में नहीं किया जा सकेगा।

इसलिए, अगर आपने अब तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे पूरा करें। यह न केवल आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड को भी दुरुस्त रखने में मदद करेगा।

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