ITR File: साल 2024 अब खत्म होने वाला है जहां काफी लंबे समय से यह डेडलाइन जारी की जा रही है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले अपना आईटीआर फाइल (ITR File) कर ले वरना इसके बाद आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है और आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इसलिए अगर अभी तक आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर 2024 से पहले अपना यह काम जरुर पूरा कर ले. इससे पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 की थी. अगर आप उस समय चूक गए है तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है.

ITR File: आयकर विभाग ले सकता है एक्शन

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जो लोग 31 दिसंबर 2024 को भी आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, उसके बाद दाखिल करने पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस आपको मिल सकता है. इतना ही नहीं अगर आपकी कुल आय 5 लाख से कम है तो ₹1000 आपको जुर्माना लगेगा और यदि आपने टैक्स समय पर भुगतान नहीं किया है तो शेष बकाया टैक्स पर मासिक 1% ब्याज लगाया जाएगा.

अगर आपका रिफंड (ITR File) बनता है तो विलंब से रिटर्न दाखिल करने पर यह देरी से मिलेगा. इतना ही नहीं आयकर विभाग आपको 3 महीने से 2 साल तक की सजा भी सुना सकता है और अगर बड़े टैक्स की चोरी का मामला है तो यह 7 साल तक भी हो सकती है.

अपनाए यह प्रक्रिया

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आपको बता दे कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसमें कई तरह के डिडक्शन और छूट उपलब्ध है, जो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है. यह डिडक्शन और छूट टैक्सेबल इनकम काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं. लेट से अगर आप आईटीआर दाखिल (ITR File) करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लोगों या फिर रजिस्टर करना होगा.

यूजर आईडी के तौर पर आप अपना पैन नंबर का इस्तेमाल करें और इनकम के मुताबिक आपको सही आइटीआर फॉर्म का चयन करना है. इसके बाद वित्तीय वर्ष का चयन करें और अब अपनी इनकम डिडक्शन और टैक्स लायबिलिटी की सभी डिटेल यहां भरे. इसके बाद ब्याज और जुर्माना सहित कोई भी बकाया टैक्स हो तो उसका भुगतान करें. अंत में आपको ओटीपी मिलेगा जिसके वेरिफिकेशन के जरिए आप यहां सबमिट कर सकते हैं.

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