Railway: अगर आपका ट्रेन का टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं तो ऐसे में आप स्लीपर या एसी के डिब्बों में अब सफर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि Railway की ओर से इस नियम को बदल दिया गया है। ऐसे में अब आप वेटिंग टिकट से सिर्फ जनरल डिब्बों में ही सफर करते हैं।
Railway ने बदल दिए नियमः
अगर आपका वेटिंग टिकट है जिसे आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी काउंटर से लिया हो। ऐसे में अगर आप वेटिंग टिकट लेकर एसी या स्लीपर डिब्बे में यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर टीटीई द्वारा जुर्माना लगा दिया जाएगा।
अगर आप स्लीपर कोच में पकड़े जाते हैं तो आपको 250 रूपये का जुर्माना देना होगा। अगर आप एसी कोच में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपको 450 रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा. जुर्माने के साथ-साथ टीटीई द्वारा अगले स्टेशन पर उतारा जा सकता है।
ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए अब मोबाइल OTP जरूरीः
अगर आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक करें, तो मोबाइल OTP से वेरीफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी बुकिंग और गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी।
रेलवे का इस बारे में कहना है कि ये सारे नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि जो डिब्बे आरक्षित हैं उन पर ज्यादा बोझ ना हो। ऐसे में अगर आप अगली बार ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो स्लीपर या एसी कोच में चढ़ने की गलती ना करना। अगर आपके पास वेटिंग टिकट मौजूद है तो ऐसी स्थिति में आप स्लीपर या एसी डिब्बे में घुसने का प्रयास ना करें. वरना आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है।
अब सिर्फ 2 महीने पहले टिकट कराएं बुकः
रेलवे की ओर से अब टिकट बुक कराने की सीमा भी घटा दी गई है। अब आप ट्रेन का टिकट आप 60 दिन पहले ही बुक कर सकते हैं। जहां आप पहले 4 महीने टिकट बुक करा सकते थे तो वहीं अब महज 3 महीने पहले ही टिकट की बुकिंग कर सकते हैं।
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