Income Tax: आयकर विभाग की ओर से जारी की गई नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट को लेकर कुछ नए प्रावधान किए हैं. जहां पहले सात लाख की आय को टैक्स फ्री किया था अब उसे बढ़ाकर 12 लाख रूपये कर दिया गया है. लेकिन हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिन तरीकों की मदद से आप 19 लाख तक की आय पर टैक्स बचा सकते हैं.
Income Tax बचाने के नाम पर जब भी टैक्स बचत का नाम आता था लोगों के दिमाग में केवल ओल्ड टैक्स रिजीम का ही नाम आता है. इसमें HRA, LTA और 80C के तहत क्लेम करके टैक्स में छूट पाई जा सकती है. लेकिन नई टैक्स रिजीम में आप कुछ हथकंडे अपनाकर टैक्स में छूट पा सकते हैं.
नए Income Tax रिजीम में होंगे फायदेः
सरकार की ओर से नई टैक्स रिजीम को अब और फ्रेंडली बनाया जा रहा है. साल 2025-26 में अधिकतर टैक्स पेयर्स नई टैक्स रिजीम में आ जाएंगे, इस नए टैक्स रिजीम में बचत की संभावना ज्यादा है.
19 लाख की आय पर बचाना चाहते हैं टैक्सः
आप अपने Income Tax को बचाने के लिए बदली हुई स्लैब दरों, स्टैंडर्ड डिड्क्शन और कंपनियों की ओर से की जा रही सैलरी सुविधा का लाभ ले सकते हैं, अगर आप इतना करने में कामयाब हो गएं तो आप 19 लाख तक की आय में छूट पा सकते हैं.
ऐसे हो जाएगा टैक्स शून्यः
वित्तीय वर्ष 2025-26 से नई टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं. अब कंपनियों के सैलरी स्ट्रक्चर को भी टैक्स फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ऐसे में अगर आपकी सैलरी सालाना 19 लाख रूपये है तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा.
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