नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने Fastag से ताल्लुकात रखती हुई एक और नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. NHAI की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब Fastag को सिर्फ विंडशील्ड पर ही लगा सकते हैं, इसके अलावा अगर आपने कहीं और लगाया तो कार्रवाई की जाए.
Fastag को लेकर बना दिया ये नियमः
ऐसे में अगर फास्टैग विंडशील्ड पर नहीं लगा है, तो ऐसे में वाहन स्वामी से दोगुना टोल वसूला जाएगा. बता दें कि इस नियम को इसलिए लागू किया गया है कि क्योंकि अन्य स्थानों पर Fastag के लगा होने से स्कैन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसे में अब सभी गाड़ियों में फास्टैग विंडशील्ड में ही लगा होगा.
टोलप्लाजा पर दी जाएगी जानकारीः
NHAI ने फ्रंट विंडशील्ड पर फास्टैग ना लगाने पर दोगुनी फीस वसूलने से संबंधित सभी कलेक्शन एजेंसियों को SOP जारी किया है. समस्त टोल प्लाजा हाईवे पर इस बात की जानकारी भी दी जाएगी. इसके बाद भी अगर गलती होती है तो सीसीटीवी पर ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर रिकॉर्ड किए जाएंगें, और नियम का पालन ना करने की स्थिति में दोगुना टोल वसूला जाएगा.
डबल फीस के साथ फास्टैग भी हो सकता है ब्लैकलिस्टः
NHAI के पहले से ही जारी नियमों के मुताबिक गाड़ी के विंडस्क्रीन पर ही फास्टैग लगाने की अनुमति दी गई है इसके बावजूद गाड़ी मालिक अपने हिसाब से फास्टैग लगवा लेते हैं. टोल प्लाजा पर स्कैन करने में दिक्कत आती है, इसी कारण अब भी कार मालिकों को इस नियम का पालन करना होगा.
नियम के पालन ना करने की स्थिति में टोल प्लाजा की ओर से दोगुनी फीस के साथ फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.
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