जन्मदिन, शादी समारोह, सगाई जैसे ऐसे तमाम मौके आते हैं जब हमें कोई Gift देता है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कुछ ऐसे Gift भी होते हैं टैक्स के दायरे में आते हैं. ऐसे में अगर आप अपने दोस्त से Gift ले रहे हैं, और वो महंगा है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है. आखिरकार महंगे गिफ्ट पर टैक्स देने का क्या मतलब होता है आज हम इस खबर में जानेंगे.

इन लोगों के Gift पर लग सकता है टैक्सः

अगर आपके दोस्त या परिचित या ऐसा कोई शख्स आपको गिफ्ट देता है, जिससे आपका ब्लड रिलेशन नहीं हैं, तो उनके गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं.

लिमिट को क्रास करने पर लगेगा टैक्सः

हालांकि हर Gift टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. अगर आपके मित्र या परिचित आपको गिफ्ट ते तौर पर 50 हजार रूपये से ज्यादा कैश दें, जमीन, मकान, पेंटिंग या कोई ऐसी चीज गिफ्ट करें जिसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा हो, तो इसे टैक्स वाली इनकम में गिना जाता है. इसकी जानकारी आपको आयकर रिटर्न में देना जरूरी है. टैक्स गणना के बाद अगर टैक्स देनदारी बनती हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है.

इनके गिफ्ट पर नहीं लगेगा टैक्सः

अगर ये Gift आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन से संबंधित कोई भी व्यक्ति देता है तो इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है. अगर आपके परिवार और रिश्तेदार के लोग गिफ्ट देते हैं तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है. चाहे फिर उसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा क्यों ना हो.

टैक्स से जुड़े ये नियम समझेंः

पति और पत्नी में गिफ्ट के लेन-देन से होने वाली आय इनकम क्लबिंग के दायरे में आती है. शेयर, बांड, प्रॉपर्टी इस तरह के गिफ्ट आपको सगे संबंधियों से मिलेंगे तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. दोस्तों या परिचितों से इस तरह का गिफ्ट मिलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा.

परिवार के लोग दें प्रॉपर्टी तो क्या है नियमः

सगे संबंधी रिश्तेदारों से मिली संपत्ति पर टैक्स की देनदारी नहीं होती है, लेकिन उस संपत्ति को अगर आप बेचते हैं तो इस पर आपको टैक्स देना होगा.

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