अक्सर लोग सड़क पर दोपहिया व चारपहिया वाहनों का चलाते समय ट्रैकिफ रूल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं और नए ट्रैकिफ रूल्स आने के बाद तो काफी तेजी से Traffic Challan की संख्या बढ़ी है। हालांकि, अगर आप इसे बार-बार अनदेखा कर रहे हैं तो यह आप पर भारी पड़ सकता है। अगर लगातार Traffic Challan कट रहा है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
Traffic Challan: हर राज्य में अलग होते हैं नियम
भारत के सभी राज्यों में अलग-अलग टTraffic Rules लागू होते हैं और अगर आपका लगातार तीन बार Traffic Challan कटता है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। अब सड़क पर मौजूद ट्रैकिफ पुलिस के अलावा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी चालान कटता है। ऐसे में आपके वाहन पर कई चालान हो सकते हैं।
रद्द होने पर जानिए क्या होगा
देश के कई राज्यों में वाहन पर 5 से अधिक Traffic Challan होने पर लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप चालान नहीं भरते हैं तो यह आपको काफी मुश्किल में डाल सकता है।
लगातार ऐसा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है और फिर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आप इसके लिए कोर्ट में रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, एक्सपायर हो गया है या फिर किसी वजह से रद्द हो गया है तो आपको नए सिरे से License के लिए आवेदन करना होगा।
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ऐसे करें आवेदन
अगर Traffic Challan न भरने की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाता है तो आपको दोबारा लाइसेंस बनवाने के लिए https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा। यहां पर ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं का चयन करना होगा।
इसके बाद नए पेज पर जाकर राज्य का नाम चुनना होगा। इसके बाद नए पेज पर कई विकल्प दिखाई देंगे और इसमें से आपको डीएल नवीनीकरण के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर आवेदन जमा करने के निर्देश वाला पेज मिलेगा, जहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ फोटो व साइन भी Upload करने को कहा जा स कता है। हालांकि, यह प्रक्रिया कुछ ही राज्यों में लागू है। इसके बाद आपको पेमेंट जमा करके अपनी स्टेटस को Verify करना होगा।
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