Lok Adalat: Lok Adalat जो काफी समय से पड़े हुए चालानों से छुटकारा दिलाने वाली अदालत है. जिसमें आपका बिना कोर्ट जाए काम बन जाता है. ऐसी स्थिति में आप भारी चालान का जुर्माना कम या माफ करा सकते हैं. बता दें कि Lok Adalat में हर मामले की सुनवाई होती है. लोक अदालत में आप अपने चालान संबंधी बात को अगर सही ढंग से नहीं रख पाते हैं तो इस स्थिति में आपका चालान माफ या जुर्माने की राशि कम नहीं होती है.

हालांकि अगर आप अपने पक्ष को सही ढंग से रख पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका चालान माफ या जुर्माने की राशि कम हो जाती है. दिल्ली में ऐसी ही अदालत 8 मार्च को लगने वाली है. इसके बाद साल के बाकी महीनों में लोक अदालत लगेगी. ऐसे में अगर आपको अपना चालान माफ कराना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके बारे में आप जान लीजिए.

चालान माफ कराने के लिए Lok Adalat में ये दस्तावेज हैं जरूरीः

Lok Adalat में आपको अपना पक्ष खुद सामने रखना होता है. इसमें आप वकील की मदद नहीं ले सकते हैं. अगर आपकी बात से सामने वाला पक्ष सहमति जताएगा तो आपक चालान माफ या जुर्माना कम हो सकता है. इस दौरान आपके पास पुराने चालानों की कॉपी, गाड़ी के सभी दस्तावेज, टोकन नंबर और अपाइंटमेंट लेटर जैसी जरूरी चीजें पूरी होनी चाहिए.

अगर इसमें एक भी दस्तावेज कम होता है और इस दौरान आप अपना पक्ष सही से साबित नहीं कर पाते हैं तो आपका चालान माफ या जुर्माना कम नहीं होता है.

एक बार में तीन चालान से छुटकाराः

अगर आपको लगता है कि आप कई सारे चालान एक साथ आप कई चालान निपटवा सकते हैं तो आपको थोड़ा सब्र रखना है. क्योंकि आप एक बार में 3 चालान ही निपटा सकते हैं. बाकी के बचे हुए चालानों के लिए आपको अगली लोक अदालत की ओर रूख करना होगा. वैसे हर तीन महीने में लोक अदालत लगती है तो आप 4 बार में 12 चालान की सुनवाई लोक अदालत में करा सकते हैं.

ऑनलाइन कराएं रजिस्ट्रेशनः

लोक अदालत में सुनवाई के लिए आपको लोक अदालत से 2-3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है. बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोकअदालत में सुनवाई के लिए पेश नहीं हो सकते हैं.
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा.

इसके बाद Legal Aid Application Form पर जाएं. फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स को ध्यान से भरें. इस दौरान भरी हुई डिटेल्स का मिलान करते रहें. इसके बाद फॉर्म को सब्मिट कर दें.
इसके बाद एक कन्फर्मेशन मेल आएगा. इस मेल में टोकन नंबर पर लिखा होगा. आप टोकन नंबर के जरिए नेशनल लोक अदालत की अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं.
इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंटआउट निकाल लें. अदालत में टोकन नंबर और अपाइंटमेंट लेटर के साथ लोक अदालत में जाएं और अपने चालान का निस्तारण कराएं.

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