GST on Products: जो लोग ज्यादा मात्रा में सिगरेट, तंबाकू या फिर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं उनकी अब जेब ढीली होने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस पर जो जीएसटी लगती है, उसकी दरों में इजाफा किया जा सकता है.
दरअसल बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्री समूह ने कोल्ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर जीएसटी (GST on Products) की दर को बढ़ाने की बात कही है. साथ ही साथ मंत्री समूह जीएसटी परिषद को कुल मिलाकर 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव करने का प्रस्ताव देगा.
GST on Products: दिसंबर में होगा आखिरी फैसला
एक रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई हैं कि इस पर आखिरी फैसला 21 दिसंबर की प्रस्तावित बैठक में लिया जाएगा जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली है. इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे लेकिन जीएसटी दर (GST on Products) में बदलाव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद की होगी.
वर्तमान में देखा जाए तो जीएसटी एक चार स्तरीय कर संरचना है जिसमें 5, 12, 18 और 28 फ़ीसदी की स्लैब है. दरअसल जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के ग्रुप ने तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले सभी प्रोडक्ट और साथ ही साथ सोड़ा ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स को 28% से बढ़ाकर 35% करने के सिफारिश की है. इतना ही नहीं लेदर बैग, कॉस्मेटिक समेत कई लग्जरी आइटम पर भी जीएसटी बढ़ाने के सिफारिश की गई है. वही रोजमर्रा और आम उपभोग के आइटम को सस्ता करने की बात कही गई है.
अब महंगी होगी ये चीजे
इतना ही नहीं मंत्रियों के ग्रुप में कुल 148 आइटम को लिस्ट (GST on Products) किया है जिसमें ₹1500 तक के रेडीमेड गारमेंट पर 5% जीएसटी, जबकि ₹1500 से ₹10000 तक के रेडीमेड कपड़ों पर 18 पर्सेंट जीएसटी और ₹10000 से अधिक के रेडीमेड कपड़ों पर 28% तक जीएसटी लगाने की बात कही गई है.
आपको बता दे की 2017 में पुराने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह पर पूरे देश भर में जीएसटी का नियम लागू किया गया था. 29 मार्च 2017 को इसे पास किया गया और 1 जुलाई 2017 को इस नई टैक्स व्यवस्था पर सरकार ने लागू कर दिया. इसके बाद वैट और सर्विस टैक्स जैसे 17 टैक्स खत्म हो गए.