सरकार ने NPS की ओर से नियम बदल दिए गए हैं. जल्द ही नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट बंद हो जाएंगे. अगर आपका NPS अकाउंट इस खास कैटेगरी में आता है तो वो जल्द ही बंद हो जाएगा. नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन योजना में निवेश करने वाले उन ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है. जिन लोगों के पास OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड नहीं है. PFRDA ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है.

क्या कहा गया है NPS के सर्कुलर मेंः

सर्कुलर के मुताबिक ऐसे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया है वहीं उनके पास OCI कार्ड भी नहीं हैं. ऐसे में जो भी व्यक्ति नागरिकता को छोड़ चुका है तो अपनी नागरिकता में हुए बदलाव की जानकारी NPS ट्र्स्ट को देनी होगी. इसके साथ ही प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा. इसके बाद संबंधित व्यक्ति का NPS खाता बंद कर दिया जाएगा और उसमें जमा पूरी पेंशन राशि उसके

खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगीः

भारतीय नागरिकता छोड़ दी हैः भारतीय नागरिकता छोड़ना, ये आमतौर पर तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है. क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है.

एनपीएस खाता कौन खोल सकता हैः

18 से 70 साल की आयु का कोई भी व्यक्ति एनपीएस खाता जो भारतीय नागरिक है खाता खोल सकता है. इसके अलावा NRI और OCI कार्डधारक भी कुछ शर्तों के तहत खाते को खोल सकते हैं.

एनपीएस खाता कैसे होगा बंदः

खाता बंद करने के लिए ग्राहक को एक हस्ताक्षरित शपथपत्र जिसमें नागरिकता त्यागने की पुष्टि हो. आपने नागरिकता छोड़ दी है उसका प्रमाण पत्र, सरेंडर सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी, जांच के बाद एनपीएस ट्रस्ट और संबंधित रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां (CRAs) खात बंद करने की प्रक्रिया पूरी करेंगी.

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