सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद Pension का लाभ मिलता है, जिससे उनका जीवन-यापन आसान हो सके। इस साल दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक विशेष घोषणा की है। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, अब 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता प्रदान किया जाएगा। इससे उम्रदराज पेंशनर्स को आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी मिलेगी।
80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
सरकार ने सीसीएस नियम 2021 के नियम 44 के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था की है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 80 से 85 साल के बीच के पेंशनर्स को उनकी मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त मिलेगा।
85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनर्स को 30% और 90 से 95 वर्ष की उम्र के पेंशनर्स को 40% अतिरिक्त Pension का लाभ मिलेगा।
इसी क्रम में, 95 से 100 साल के पेंशनर्स को 50% और 100 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स को उनकी मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त Pension के रूप में दिया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पेंशनर की उम्र 81 वर्ष है और उसे 5,000 रुपये मासिक Pension मिल रही है, तो उसे अतिरिक्त 1,000 रुपये अनुकंपा भत्ता के रूप में दिए जाएंगे।
इसी तरह, 85 वर्ष की उम्र में यह बढ़कर 1,500 रुपये हो जाएगा, जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स को उनके जीवन में अतिरिक्त सहारा मिलेगा।
Pension वितरण प्रक्रिया होगी आसान
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पेंशनर्स को उनकी आयु सीमा पूरी करते ही अगले महीने से अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
पेंशन वितरण में शामिल विभागों और बैंकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
सरकार का यह कदम उन बुजुर्ग पेंशनर्स के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाने का प्रयास है, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें।