Gold Hallmarking: जब भी कोई त्योहार या फिर शादी का सीजन आता है, तो सोने की खरीदारी काफी तेजी से होने लगती है. इसी बीच देखा जाता है कि लोगों को मिलावट वाले आभूषण बनाकर खूब बेचे जाते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है.

कई जगह पर कम जानकारी होने के कारण लोग झांसे में भी आ जाते हैं लेकिन अब सरकार ने 11 राज्यों के 18 जिलों में एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत बिना हॉलमार्क (Gold Hallmarking) वाले आभूषणों की बिक्री पर रोक लगा दी है यानी कि अब लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा.

Gold Hallmarking: लागू हुआ ये नियम

सरकार ने मिलावटी सोने वाली ज्वेलरी से लोगों को बचाने के लिए जो नया नियम लाया है, वह आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, केरल, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है. यानी कि देश में 361 ऐसे जिले हो चुके हैं जहां पर दुकानदार बिना हॉल मार्किंग (Gold Hallmarking) वाले गहने और सोने की कलाकृतियां नहीं बेच सकते हैं.

यही वजह है कि सरकार के इस नियम के चलते अब रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की संख्या बढ़ते जा रही है. पहले यह 34647 थी जो अब बढ़कर 194029 हो गई है. वही हॉलमार्क केद्रो की संख्या भी 945 से बढ़कर 1622 हो चुकी है, जिससे पता चल रहा है कि सरकार के इस नियम का कितना असर हो रहा है.

इस तरह चेक करें शुद्धता

आपको बता दे की 30 जून 2021 से ही सरकार ने सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग (Gold Hallmarking) को अनिवार्य कर दिया है और धीरे-धीरे देश के अलग-अलग हिस्से में इस नियम को तेजी से लागू किया जा रहा है. देखा जाए तो अभी तक 40 करोड़ सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की जा चुकी है.

आपके पास अगर कोई भी आभूषण है जिसे लेकर आपको शक है तो आप इसकी पहचान बीआईएस केयर मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकती है, जिससे इसकी शुद्धता का प्रमाण आपको मिल जाएगा.

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