EPF नौकरी पेशा करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी दी गई है. सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कर EPF खाता ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है. अब आप अगर नौकरी बदलते हैं तो आपका EPF खाता बेहद आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, अब अधिकांश मामलों में नियोक्ता से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी.
EPF खाते पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दी ये जानकारीः
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अब तक भविष्य निधि जमा के स्थानांतरण में दो कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय शामिल होते थे. इनमें एक स्रोत कार्यालय, जहां से पीएफ राशि को स्थानांतरित किया जाता था और दूसरा गंतव्य कार्यालय, जहां अंतिम में राशि को जमा किया जाता है.
हालांकि अब इस प्रक्रिया को EPFO की ओर से और अधिक सरल बना दिया गया है. इसकी जगह एक संसोधित फॉर्म-13 सॉफ्टवेयर व्यवस्था को शुरू कर दिया. जिससे पीएफ खाता ट्रांसफर की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है.
ये है डिटेलः
अगर एक बार ट्रांसफर क्लेम सोर्स कार्यालय में अप्रूव हो जाता है, जो पिछला खाता ऑटोमेटिक अगले ऑफिस में कर्मचारी के वर्तमान खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. ये संसोधित व्यवस्था पीएफ संचय के कर योग्य और गैर कर योग्य घटकों का भी विभाजन प्रदान करती है, जिससे कर योग्य पीएफ ब्याज पर TDS की सटीक गणना की सुविधा मिलती है.
अब EPF ट्रांसफर करना हुआ बेहद आसानः
मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे हर साल लगभग 90 हजार करोड़ रूपये का स्थानांतरण संभव हो सकेगा, क्योंकि इसके बाद संपूर्ण अंतरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी.
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