अगर आप Delhi में रहते हैं और आपके पास चारपहिया वाहन है तो यह खबर आपके काफी काम की है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में Pollution को कम करने के उद्देश्य से पुराने वाहनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कड़े प्रवर्तन नियमों के तहत आने वाले 1 जुलाई से End-of-Life Vehicles को डीजल-पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी SOP को आधिकारिक रूप से जारी किया है और फ्यूल स्टेशनों के साथ ही प्रवर्तन अधिकारियों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं।
End-of-Life Vehicles ये है नया नियम
End-of-Life Vehicles को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल-सीएनजी वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन End-of-Life Vehicles की कैटेगरी में आता हैं। इनकी लाइफ अब खत्म मानी जाएगी और इनकी पहचान फ्यूल पंपों पर लगाए गए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम के जरिए की जाएगी। सरकार का यह साफ निर्देश है कि किसी भी फ्यूल स्टेशन पर इन वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने से साफ मना कर दिया जाए।
नहीं मिलेगा Fuel
नए नियम प्रभावी रूप से लागू हो गए हैं और अब ऐसे वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। अब पेट्रोल पंपों पर कैमरों के जरिए वाहनों के नंबर प्लेट पर नजर रखी जाएगी। जैसे ही इन वाहनों की पहचान होगी तो फ्यूल पंप अटेंडेंट ऐसे वाहनों को फ्यूल देने से मना कर देगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों को अपने कर्मचारियों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित भी करना होगा।
नियम न मानने पर होगी कार्रवाई
Delhi Government का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अन्य इंफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर इन वाहनों को लेकर जारी की गई एसओपी के सम्यक पालन की निगरानी करेगा। नियम का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईओएल वाहनों को Fuel Station पर जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।