अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है दरअसल सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल Subsidy के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले सब्सिडी का आवेदन केवल डीलर करता था।
लेकिन अब परिवहन विभाग में मुख्यालय द्वारा इस बात की मंजूरी दे दी गई है कि वाहन मालिक खुद ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा सब्सिडी का आवेदन कर सकता है। इसी कारण बीते समय में लखनऊ में कुल 3029 सब्सिडी आवेदन फॉर्म भरे गए हैं इसके बाद 2540 लोगों को सब्सिडी का भुगतान भी कर दिया गया है।
ऑनलाइन कर सकते हैं Subsidy का आवेदन :
अगर आपके भी पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल https://upevsubsidy.in/ पर जाना होगा। यहां पर दिए गए फॉर्म में आपको सारी जानकारी भरनी होगी आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसे सब्मिट कर देना होगा. इसके कुछ दिनों में आपकी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी।
आरटीओ के पास है दिन का 15 लाख Subsidy बजट :
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नियम से पहले आरटीओ प्रशासन एक दिन में केवल 5 लाख रुपये तक ही Subsidy को मंजूरी देती थी जिसके चलते लोगों को Subsidy मिलने में काफी समय लग जाता था लेकिन अब ऑटो का मत बढ़कर 15 लाख रुपए कर दिया गया है जिससे आवेदकों को काफी जल्दी उनकी सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी हाल ही में आरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि वह प्राथमिकता पर सब्सिडी जारी कर रहे हैं।
गलत सूचना पर की जाएगी कानूनी कार्यवाही :
सब्सिडी लेने से पहले आपको यह बात खास तौर पर ध्यान रखनी है कि कंपनी केवल पहली गाड़ी पर ही सब्सिडी देती है दूसरे वाहन पर किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इसी के साथ ही अगर आप आवेदन करते समय गलत सूचना देते हैं और वेरिफिकेशन करते समय आपकी जानकारी गलत पाई जाती है तो इसके लिए आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ये भी पढ़े :- Registration नंबर प्लेट लगवाने से पहले ही चालान काट रही है ट्राफिक पुलिस, वाहन चालको को हो रही परेशानी