Driving Licence Renew: अगर आप वाहन चला रहे हैं तो Driving License का आपके पास होना सबसे अनिवार्य है। यह वाहन चलाने के लिए सबसे जरूरी कागजात में से एक है। हालांकि, इसकी Validity लिमिटेड समय के लिए होती है और फिर इसे रिन्यू करना पड़ता है। आम तौर पर भारत के सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में इसकी वैलिडिटी 20 साल या धारक के 50 वर्ष की आयु तक होती है। इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका Driving License एक्सपायर होने वाला है तो आप कैसे इसे घर बैठे ही रिन्यू करा सकते हैं।

Driving Licence Renew: ये काम न करने पर हो जाता है समाप्त

Driving Licence Renew कराने से पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इसकी अवधि खत्म होने के बाद भी इसका रिन्यू कराया जा सकता है। कार्डधारक को एक साल तक का ग्रेस पीरियड मिलता है और इसके बाद लाइसेंस हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपको गाड़ी चलाने के लिए नए Driving License की जरूरत होगी। अगर आप इसे रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नही है। आप इसे ऑनलाइन ही रिन्यू करा सकते हैं।

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ये है प्रोसेस

Driving License को ऑनलाइन रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले आपको https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा। इसके पर क्लिक करते ही ऑफिशियल वेबसाइट ओपेन हो जाएगी। इसके बाद Home Page पर दिख रही ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करे ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं को चुनना होगा। यहां पर एक नया पेज ओपेन होगा, जहां पर आपको संबंधित राज्य का नाम चुनना पड़ेगा। राज्य के आधार पर नया पेज ओपेन होगा और इसमें कई ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें आपको डीएल रिन्यू के लिए आवेदन जमा करें ऑप्शन को चुनना होगा।

इसके बाद आपको आवेदक या रिक्वेस्ट की डिटेल को सब्मिट करना होगा। इसके बाद मांगे जा रहे अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। खास तौर इसमें केवल एक फोटो और साइन को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि, यह व्यवस्था कुछ ही राज्यों में लागू है। इसके आपको ऑनलाइन ही Fees का भुगतान करना होगा और पेमेंट स्टेटस वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद भविष्य में किसी भी मदद के लिए आप रसीद को डाउनलोड करके प्रिंटआउट रख लें।

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