अगर अब आप होटल या रेस्तरां में अपनी Family के साथ खाना खाने जा रहे हैं तो आपको Food Bill पर Service Charge का भुगतान अनिवार्य तौर पर नहीं करना पड़ेगा। कोई भी रेस्टोरेंट या रेस्तरां वाला आपसे जबरन Service Charge नहीं वसूल सकता है।

जानिए Service Charge पर क्या कहा कोर्ट ने

हाइकोर्ट की जज प्रतिभा एम सिंह ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली रेस्तरां एसोसिएशनों की एक याचिका को खारिज करते हुए इसको लेकर आदेश जारी किया। रेस्तरां एसोसिएशन ने CCPA के आदेश को मनमाना बताते हुए याचिका दायर की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि ग्राहकों से अनिवार्य तौर Service Charge की वसूली नहीं की जा सकती है, यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है।

एक लाख का जुर्माना भी लगाया

CCPA के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने के लिए आए रेस्तरां एसोसिएशन्स पर हाईकोर्ट ने 1 लाख रूपए का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने CCPA के निर्देशों को बरकरार रखते हुए कहा कि यह केवल एक सलाहकार निकाय नहीं है बल्कि उसे अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता हितों के लिए निर्देश जारी करने का पूरा अधिकार है। उसके अधिकारों को चुनौती देना गलत बात है।

जानिए क्या दिया था निर्देश

CCPA

CCPA ने Service Charge को लेकर 2022 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था Restaurant अपने आप या डिफॉल्ट तौर पर अपने Food Bill में सर्विस चार्ज को नहीं जोड़ सकते हैं और न ही किसी अन्य Hidden Charge के नाम पर इसे लिया जा सकता है। CCPA ने यह भी साफ कहा था कि होटल या रेस्तरां में खाना खाने के लिए आने वाले किसी भी ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

निर्देशों को बताया मनमाना

इसके अलावा यह भी कहा था कि इसे स्वैच्छिक, वैकल्पिक और पूरी तरह से ग्राहक के विवेक पर निर्भर रखना चाहिए। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि सर्विस के अनिवार्य कलेक्शन से उपभोक्ताओं के मन में यह बात आती है कि वह Service Tax या GST का वह भुगतान कर रहे हैं। हालांकि, रेस्तरां एसोसिएशन्स का कहना है कि CCPA के दिशा-निर्देश पूरी तरह मनमाने और अस्थिर हैं। कहा कि इन निर्देशों को सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता है।

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