Integrated Pension Scheme: केंद्र सरकार ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए Integrated Pension Scheme (UPS) चुनने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।
दोबारा बढ़ाई गई अवधि
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है, जिसमें कट-ऑफ तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, इस ढांचे को लागू करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च को एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना कार्यान्वयन विनियम, 2025 को अधिसूचित किया।
इस योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए तीन महीने यानी 30 जून तक की अवधि दी गई थी। अब मंत्रालय ने कहा कि कट-ऑफ तिथि बढ़ाने के अनुरोध पर UPS चुनने की कट-ऑफ तिथि तीन महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
Integrated Pension Scheme में भी ओपीएस जैसी सुविधा
नए नियमों के तहत अब UPS में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2021 के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ पाने के पात्र होंगे। पहले यह लाभ केवल ओपीएस वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु, विकलांगता या अशक्तता की स्थिति में अब UPS कर्मचारी भी ओपीएस के समान लाभ पा सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने सर्विस रिकॉर्ड में विकल्प देना होगा। डीओपीपीडब्ल्यू (पेंशन विभाग) ने इस संबंध में नया आदेश भी जारी किया है, जिससे UPS कर्मचारियों को ओपीएस के तहत मिलने वाले लाभों को चुनने का अधिकार मिलेगा।
सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने दिनांक 24.01.2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, 01.04.2025 की प्रभावी तिथि से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत Integrated Pension Scheme को एक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया था। इसमें एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को Integrated Pension Scheme में शामिल होने का एकमुश्त विकल्प दिया गया था।